नोएडा में लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए नए नियम लागू : रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य, लापरवाही पर होगी सजा

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Nov 25, 2024 17:20

तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के विस्तार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024" और "उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024" को लागू करने का निर्णय लिया है। 

Noida News : गौतमबुद्ध नगर से बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें लिफ्ट दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बहुमंजिला इमारतों के विस्तार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने "उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम 2024" और "उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024" को लागू करने का निर्णय लिया है। 

रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य
इन नए नियमों के तहत, सभी निजी और सार्वजनिक भवनों में लिफ्ट या एस्केलेटर स्थापित करने से पहले स्थानीय सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह नियम केवल नई लिफ्टों और एस्केलेटरों पर लागू नहीं होगा, बल्कि मौजूदा लिफ्ट और एस्केलेटर को भी पंजीकरण करवाना होगा। गौतमबुद्ध नगर के सूचना विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले के सभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) से यह अपील की गई है कि वे इन नियमों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें।



नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, नियमों का पालन नहीं करने पर 30 दिनों की छूट अवधि के बाद लिफ्ट सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी। हालांकि, कुछ आरडब्ल्यूए और एओए के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन ने पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

लिफ्ट दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाएं
  • आम्रपाली गोल्फ होम्स: 9 लोग 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे।
  • सुपरटेक इकोविलेज-3: लिफ्ट छठी मंजिल से गिर गई।
  • पारस टिएरिया: लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया।
  • एलीट गोल्फ ग्रीन: एक लड़की लिफ्ट में फंस गई।
  • सेवियर ग्रीनआर्च: एक नाबालिग बच्चा एक घंटे तक फंसा रहा।

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