Divyang Vivah Protsahan Yojana : दिव्यांगजन योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन, ये दस्तावेज जरूरी

UPT | दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना

Aug 03, 2024 09:04

युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन कर समस्त कागजात के साथ हार्डकापी...

Short Highlights
  • दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए
  • पात्रता की शादी के समय युवक की आयु 21 से अधिक 
  • जिला दिव्यांग आफिस में जमा कराना होगा कागजात
Divyang Vivah Protsahan Yojana : गाजियाबाद के दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन हेतु योजना का लाभ लेना चाहते है तो उनको अपने अभिलेखों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबपोर्टल http//divyangjan. upsdc.gov.in पर कर सकते है आवेदन करना होगा।

पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में धनराशि 15,000 रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20,000 रुपये तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपये धनराशि प्रदान की जाती है।

45 वर्ष से अधिक न हो
पात्रता शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।

विवाह गत् वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो
ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत् वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो। दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन  http://divvangjan.upsdc.gov.in  पर आवेदन कर सकते है।

ऑनलाइन आवेदन करते समय
ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक दम्पत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु का प्रमाण पत्र(जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो) राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता तथा युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति, आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन कर समस्त कागजात के साथ हार्डकापी विकास भवन स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें ताकि समयान्तर्गत लाभ मिल सके। 

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