नव संरक्षित गोवंश की टैगिंग कर उसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। अभियान पूरा होने पर ग्रामीण क्षेत्र में शत प्रतिशत गोवंश संरक्षित कराने पर संबंधित प्रमाण पत्र डीएम, सीवीओ और नगरीय क्षेत्रों के लिए एडीएम तथा ईओ के संयुक्त हस्ताक्षर से शासन को भेजना होगा।