Antyodaya Anna Yojana : गाजियाबाद में अंत्योदय अन्न योजना के तहत निशुल्क खाद्य का वितरण आज से

UPT | अंत्योदय अन्न योजना।

Jul 09, 2024 02:34

आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के आदेश पर अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।

Short Highlights
  • पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलेगा निशुल्क खाद्यान्न
  •  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत वितरण
  • 8 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य किया जाएगा खाद्यान्न का वितरण
Ghaziabad News : गाजियाबाद में अंत्योदय अन्न योजना के तहत निशुल्क  खाद्य वितरण आज 8 जुलाई से 25 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग के आदेश पर अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। 

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद गाजियाबाद के समस्त राशनकार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत माह जुलाई, 2024 के सापेक्ष कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण होगा। कार्ड का प्रकार, अंत्योदय राशन कार्ड, खाद्यान्न का प्रकार गेहूं, चावल, खाद्यान्न की मात्रा, 14 किलोग्राम प्रति कार्ड, अंत्योदय 21 किलोग्राम प्रति कार्ड, रेट नि:शुल्क, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, गेहूं 2 किग्रा प्रति यूनिट, चावल 3 किग्रा प्रति यूनिट दिया जाएगा। 

वितरण दिवसों में उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न वितरित करने का काम सुबह 6.0 बजे से रात्रि 9:0 बजे तक किया जाएगा। खाद्यान वितरण के दौरान उचित दर विक्रेता द्वारा प्रतिदिन एक निश्चित संख्या में टोकन कार्डधारकों में वित्तरित किया जाएगा। समय की उपलब्धता एवं नई ई-पास मशीनों से हो पा रहे वितरण के अनुरूप उसमें आपेक्षित परिवर्तन करते हुए खाद्यान्न वितरण का कार्य पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। मोबाईल ओटीपी के माध्यम से वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25 जुलाई होगी।

उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा
पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टाक में उपलब्ध खाद्यान्न की सीमा तक होगी। राशन कार्डधारकों से अपील की जाती है कि वे उचित दर विक्रेता को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुए नियमानुसार आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करने का कष्ट करें। किसी भी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने में असुविधा होती है तो इसके लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क कर सकते हैं।

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