पूर्व मंत्री को हाईकोर्ट से राहत : मनी लॉन्ड्रिंग मामला समाप्त, ईडी ने लगाई क्लोजर रिपोर्ट

UPT | Rangnath Mishra

Sep 22, 2024 14:57

पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी ओर से चल रहे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। यह जानकारी ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को दी...

Short Highlights
  • पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत
  • ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट
  • 19 सितंबर 2024 को एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया
Sant Ravidas Nagar News :  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी ओर से चल रहे मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। यह जानकारी ईडी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को दी, जिसके बाद न्यायालय ने रंगनाथ मिश्रा और एक अन्य की ओर से दायर याचिका को समाप्त कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया।

जानें पूरा मामला
बता दें कि रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ साल 2012 में भदोही के औरई थाने में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। याचिका में प्रस्तुत करते हुए वकील ने कहा कि इसी आधार पर ईडी ने 11 अगस्त 2014 को उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। इसके बाद, 13 दिसंबर 2021 को कुछ संपत्तियों को अटैच करने का आदेश पारित किया गया।



हाईकोर्ट ने मामले की कार्यवाही पर लगाई रोक
इस मामले में अटैचमेंट ऑर्डर जारी होने से पहले ही, 29 सितंबर 2021 को रंगनाथ मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि जब वह मूल मुकदमे में बरी हो चुके हैं, तो उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आगे चलाना उचित नहीं है। न्यायालय ने इस तथ्य को देखते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

19 सितंबर को दाखिल किया पूरक शपथ पत्र
गौरतलब है कि ईडी के अधिवक्ता ने 19 सितंबर 2024 को एक पूरक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें यह बताया गया कि रंगनाथ मिश्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई है। इसके बाद न्यायालय की खंडपीठ ने मामले को समाप्त करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार, यह प्रदेश में पहला मामला है, जिसमें ईडी ने किसी मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई है।

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