Moradabad News : मुरादाबाद जनपद में 24 लाख से ज्यादा मतदाता 19 अप्रैल और 7 मई को करेंगे मतदान

UPT | जिला निर्वाचन अधिकारी मानवेंद्र सिंह

Mar 17, 2024 12:51

लोकसभा चुनाव 2024 की शनिवार दोपहर को घोषणा होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी दिखाई दिए पूरी तरह से एक्शन मोड में, राजनीतिक दलों पर दवाब, जाने पूरा मामला...

Moradabad News : लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद मुरादाबाद के जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम मानवेंद्र सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस करके चुनाव कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी देते हुए डीएम ने कहा, आदर्श आचार संहिता लागू हाे चुकी है और जिले में इसका पूरी सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा।

डीएम ने कहा, 24 घंटे के अंदर पूरे जिले से नेताओं और राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। इसमें आने वाला खर्च भी राजनीतिक दलों और संबंधित नेताओं से ही वसूल किया जाएगा। इसके लिए टीमों का गठन करके उन्हें कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। आचार संहिता लगते ही टीमें हरकत में आ चुकी हैं और पूरे जिले से ढूंढकर ऐसी सामग्री हटवाई जा रही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन करती हो।

मुरादाबाद जिले में 19 अप्रैल और 7 मई को होगा मतदान
मुरादाबाद जिले की सीमा में 2 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। पहला मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र है। जिसमें मुरादाबाद जिले की 4 विधानसभाएं मुरादाबाद नगर, कांठ, ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद ग्रामीण आती हैं। इसके साथ ही मुरादाबाद लोकसभा सीट में बिजनौर जिले की बढ़ापुर विधानसभा भी आती है। मुरादाबाद लोकसभा सीट के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है।

20 मार्च को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा
डीएम मानवेंद्र सिंह ने कहा, मुरादाबाद लोकसभा सीट के लिए 20 मार्च को इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होगा। 27 मार्च तक नॉमिनेशन होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। इसके बाद नाम वापसी की तारीख 30 मार्च है। 30 मार्च को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी हो सकेगी। मतदान 19 अप्रैल को होगा। इसके बाद काउंटिंग 4 जून को होगी। डीएम ने बताया कि मुरादाबाद लोकसभा की 4 विधानसभा क्षेत्रों ठाकुरद्वारा, कांठ, मुरादाबाद नगर और मुरादाबाद ग्रामीण की ईवीएम मुरादाबाद मंडी स्थल लाई जाएंगी और यहीं 4 जून को इनकी मतगणना होगी। जबकि मुरादाबाद लोकसभा की बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम बिजनौर में रखी जाएंगी और वहीं 4 जून को उनकी मतगणना होगी। 

आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशी को 3 बार देना होगा अपने आपराधिक इतिहास की जानकारी
डीएम ने बताया कि यदि आपराधिक इतिहास वाला कोई उम्मीदवार नॉमिनेशन कराता है तो उसे चुनाव खत्म होने तक कम से कम 3 बार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आपराधिक इतिहास के बारे में जनता को जानकारी देनी होगी। ताकि वोटर यह जान सके कि किसी उम्मीदवार का क्या आपराधिक इतिहास है। 

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