संभल हिंसा में आरोपी साजिद गिरफ्तार : पुलिस पर गोली चलाने का है आरोप, 12 बोर का कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद

UPT | एसपी केके विश्नोई

Jan 03, 2025 17:33

संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद के बाद हुई हिंसा में पुलिस पर गोली चलाने वाले आरोपी साजिद उर्फ टिल्लन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है...

Sambhal News : संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद के बाद हुई हिंसा में पुलिस पर गोली चलाने वाले आरोपी साजिद उर्फ टिल्लन को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इस हिंसा के दौरान आरोपी ने पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई थी, जिसमें एसपी केके विश्नोई और उनके पीआरओ घायल हो गए थे। आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, जिनमें पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला शामिल है।

दिल्ली में पकड़ा आरोपी साजिद उर्फ टिल्लन 
एसपी केके विश्नोई ने मीडिया को बताया कि आरोपी की पहचान साजिद उर्फ टिल्लन के रूप में हुई और घटना के बाद से वह फरार था। पुलिस ने इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इलाकों में कई बार दबिश दी थी। लंबी खोजबीन के बाद उसे आखिरकार दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से 12 बोर का एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी ने कहा कि इस हथियार और कारतूस से मेल खाते कारतूसों के छर्रे पुलिसकर्मियों के पैर में लगे थे जो हिंसा के दौरान गोलीबारी में जख्मी हुए थे। एसपी ने यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी गिरफ्तारी से इस मामले में बड़ा कदम उठाया गया है।



वक्फ के दावे पर कही हे बात
हिंसा के दौरान पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने के अलावा एसपी केके विश्नोई ने वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड में विसंगतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि एक समिति ने वक्फ संपत्ति के रिकॉर्ड की जांच की और यह पाया कि कुछ फर्जी दस्तावेजों के जरिए पूरे संभल क्षेत्र को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया था। इन दस्तावेजों में सरकारी भवनों, तहसील और पुलिस स्टेशन जैसी संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति के रूप में दर्शाया गया। इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की जांच से जालसाजी में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। एसपी ने इस बात का वादा किया कि जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि अपराधियों को सजा दिलाई जा सके और इस प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।

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