संभल शाही मस्जिद मामले में नया मोड़ : मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, जिला अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग

UPT | मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

Jan 04, 2025 13:45

संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की...

Sambhal News : संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर मस्जिद कमेटी ने बड़ा कदम उठाया है। मस्जिद कमेटी ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। यह याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दाखिल की गई है, जिसमें जिला अदालत में दायर मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस मुकदमे को रद्द किया जाए।

कोर्ट के अंतिम निर्णय तक रोक लगाने की मांग
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की है, उसमें अदालत से यह भी अनुरोध किया गया है कि मुकदमे की सुनवाई पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय न हो। इसके अलावा, मस्जिद सर्वे को लेकर एडवोकेट कमिश्नर की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसे सार्वजनिक न करने की अपील भी की गई है। कमेटी ने यह भी कहा है कि निचली अदालत के सर्वे आदेश की आगे की प्रक्रिया पर भी रोक लगाई जाए।



इस दिन हो सकती है सुनवाई
दरअसल, मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी इस याचिका को दाखिल करने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे और उन्होंने जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई मंगलवार या बुधवार को हो सकती है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने पहले ही कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है, ताकि बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई भी फैसला न लिया जाए। 

हिंदू पक्ष का दावा
बता दें कि हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद के बारे में यह दावा किया है कि यह मस्जिद दरअसल हरिहर मंदिर का हिस्सा है, जिसके बाद जिला अदालत ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी और मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। अब इस निर्देश के बाद मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है और अब यह अदालत पर निर्भर है कि वह इस विवाद पर क्या फैसला लेता है।

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