सरकार को चेतावनी : दो माह में सबकों दे राशन कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी राज्यों को निर्देश

UPT | Supreme Court

Mar 23, 2024 13:24

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश दिया है। जिसमें कहा कि 2 महीने के अंदर सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड...

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला ने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश दिया है। जिसमें कहा कि 2 महीने के अंदर सभी प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड बनवा कर दें। दरअसल यह वह श्रमिक हैं जो विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

आपको बता दें कि अगर इन लोगों का राशन कार्ड बन जाने तो इनको केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के तहत लाभ मिलेगा। जिससे इनके जीवन यापन में आसानी होगी।
 
जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुलाह की खंडपीठ ने 20 अप्रैल 2023 तक कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन की विफलता के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले के आदेश में सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड मुहैया कराने के लिए तीन महीने का समय दिया था। अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निर्धारित कोटे के अतिरिक्त जारी करने अनिवार्य हैं।

बिना कार्ड नहीं मिलेगी खाद्य सामग्री
बता दें कि पीठ ने कहा कि सभी नागरिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। सरकार की ओर से बताया गया था कि लगभग 38 करोड़ प्रवासी श्रमिकों में से केंद्र द्वारा संचालित एक आनलाइन पोर्टल ई-श्रम पर देश भर के लगभग 28 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है।

Also Read