इन्फ्लुएंसर के लिए जरूरी खबर : रेलवे स्टेशन पर रील बनाना अपराध, 3,000 रुपये जुर्माना और छह महीने तक की कैद

UPT | ये एआई जेनेरेटेड फोटो है

Oct 22, 2024 16:46

दरअसल रेलवे ने सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने की होड़ में रेलवे ट्रैक किनारे या ट्रेन के सामने रील बनाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा कि अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया...

National News : अगर आप भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर रील बनाने का शौक रखते है, जहां मन किया वहां रील बनाने लग जाते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। अगर आप रेलवे स्टेशन पर रील बनाते है, तो यह आदत आपको जेल तक पहुंचा सकती है।

रेलवे एक्ट के तहत होगा मुकदमा
दरअसल रेलवे ने सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने की होड़ में रेलवे ट्रैक किनारे या ट्रेन के सामने रील बनाने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा कि अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन पर रील बनाना अपराध  
रेलवे एक्ट की धारा 145 और 147 के तहत, रेलवे ट्रैक पर रील बनाने या सेल्फ़ी लेने पर 3,000 रुपये का जुर्माना और छह महीने तक की जेल हो सकती है। रेलवे स्टेशन पर रील बनाने वालों पर रेलवे पुलिस फ़ोर्स (आरपीएफ़) कार्रवाई करती है।


बिना अनुमति रील बनाना होगा दंडनीय
यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर रील बनाने के प्रयासों को रोकने के लिए रेलवे ने सख्त नियम बनाए हैं। अब बिना अनुमति रेलवे स्टेशन, परिसर और रेलवे ट्रैक किनारे रील बनाना मना होगा। इसके लिए रेल अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी और यदि कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा प्राथमिकता
इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना और संभावित खतरों से बचाना है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बिना अनुमति रील बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान किया गया है और आरपीएफ इसकी निगरानी करेगी। इस तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शूटिंग आदि के लिए लेनी पड़ती है अनुमति
रेलवे स्टेशन, ट्रेन आदि के दृश्य आमतौर पर फिल्मों में होते हैं। कई स्टेशन पर फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। लेकिन शूटिंग के लिए बकायदा अनुमति और निश्चित किराया भी जमा कराया जाता है।

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