सहारा में फंसे पैसे कैसे निकलेंगे : सुप्रीम कोर्ट कराएगा इंतजाम, 15 दिन में 1000 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश

UPT | Supreme Court

Sep 06, 2024 15:38

कोर्ट ने सहारा समूह को मुंबई के वर्सोवा में अपनी जमीन के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी है...

Short Highlights
  • सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
  • सहारा ग्रुप को 15 दिन के अंदर एस्क्रो खाते में 1000 करोड़ रुपये जमा जुटाने होंगे
  • निवेशकों को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि लौटाने का निर्देश
New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर एक अलग एस्क्रो खाते में 1000 करोड़ रुपये जमा करें। इसके साथ ही, कोर्ट ने समूह को मुंबई के वर्सोवा में अपनी जमीन के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी है।

एक महीने बाद होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर संयुक्त उद्यम या विकास समझौता 15 दिनों के भीतर अदालत में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो वर्सोवा में 12.15 मिलियन वर्ग फुट जमीन को 'जहां है जैसी है' की स्थिति में नीलाम कर दिया जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार, इस मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।



15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाना होगा पैसा
यह आदेश 2012 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आया है, जिसमें निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा करने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 31 अगस्त 2012 को कहा था कि सहारा समूह की कंपनियों, SIRECL और SHICL, को व्यक्तिगत निवेशकों को 15 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ राशि लौटानी होगी।

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