दिवाली पर दुकानदारों के लिए चेतावनी : डिब्बे सहित तोली मिठाई तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना, ग्राहक यहां कर सकते हैं शिकायत

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Oct 27, 2024 14:59

खाद्य सुरक्षा विभाग ग्राहकों को इस विषय में जागरूक कर रहा है और उन्हें रसीद लेने की सलाह दी जा रही है। दिवाली के दौरान दुकानदार अक्सर मोटे गत्ते के डिब्बे का उपयोग करते हैं, जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक ...

National News : दिवाली का त्योहार नजदीक है और लोग मिठाई एवं ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी में जुट गए हैं। इस बीच, विक्रेताओं द्वारा खाद्य सामग्री का वजन डिब्बे सहित करने की शिकायतें बढ़ रही हैं। शासन ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि खाद्य वस्तुओं के वजन में डिब्बे का वजन नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि कोई विक्रेता/ दुकानदार ऐसा करते हुए पकड़ा गया, तो उन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ग्राहकों को दी जा रही जागरूकता  
खाद्य सुरक्षा विभाग ग्राहकों को इस विषय में जागरूक कर रहा है और उन्हें रसीद लेने की सलाह दी जा रही है। दिवाली के दौरान दुकानदार अक्सर मोटे गत्ते के डिब्बे का उपयोग करते हैं, जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक हो सकता है। इस तरह, दुकानदार मिठाई या ड्राई फ्रूट का वजन बताने के दौरान डिब्बे का वजन भी शामिल कर लेते हैं।


जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करें
मिठाई या ड्राई फ्रूट खरीदते समय ग्राहकों को चाहिए कि वे पहले डिब्बे का वजन कराएं और फिर उसी वजन के अनुसार मिठाई या ड्राई फ्रूट लें। इसके साथ ही, रसीद अवश्य मांगें और एक्सपायरी तारीख की जांच करें। यदि दुकानदार नियमों का पालन नहीं करता है, तो ग्राहक जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

घटतौली की जांच की जा रही है
बांट-माप निरीक्षक अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि विक्रेताओं को आदेश दिए गए हैं कि वे डिब्बे का वजन शामिल न करें। अगर कोई विक्रेता कम मिठाई या ड्राई फ्रूट देता है, तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 का उल्लंघन है। ग्राहक घटतौली या अधिक कीमत वसूलने की शिकायत आगरा कार्यालय के नंबर 0562-2225247 पर कर सकते हैं।

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