गैंग चार्ट अनुमोदन पर हाईकोर्ट सख्त : दरोगा की रिपोर्ट पर नहीं चलेगा मनमाना निर्णय, फिर से जांच के आदेश

UPT | इलाहाबाद हाईकोर्ट

Oct 20, 2024 23:49

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंग चार्ट के अनुमोदन में मनमानी प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल एसएचओ या दरोगा की रिपोर्ट के आधार पर गैंग चार्ट का अनुमोदन नहीं किया जा सकता।

Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंग चार्ट के अनुमोदन में मनमानी प्रक्रिया पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि केवल एसएचओ या दरोगा की रिपोर्ट के आधार पर गैंग चार्ट का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने विनय कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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अधिकारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित 
इस मामले की सुनवाई के दौरान अपर मुख्य सचिव गृह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंग चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया को सुधारने का फैसला किया है। इसके तहत जिले स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें विधिक प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिल सके और प्रोफेशनल स्किल का विकास हो सके।

हलफनामा पेश करने का भी दिया निर्देश 
कोर्ट ने कौशाम्बी के एसडीएम मंझनपुर, नोडल अधिकारी और एसएचओ करारी की रिपोर्ट की जांच उप सचिव स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश दिया। साथ ही गृह विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी से गैंगस्टर एक्ट के तहत किए जा रहे प्रशिक्षण की रूपरेखा और हलफनामा पेश करने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे कानूनी प्रक्रियाओं को सही तरीके से लागू कर सकें।



अधिवक्ताओं ने दी ये दलील
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं अरविंद कुमार मिश्र और देवेंद्र मिश्र ने दलील दी कि एसएचओ और दरोगा की मनमानी रिपोर्ट पर गैंग चार्ट का अनुमोदन किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि गैंगस्टर एक्ट और इसके तहत लागू नियमों की अनदेखी की जा रही है। नियमानुसार, गैंग चार्ट अनुमोदन के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक होनी चाहिए और अनुमोदन का सकारण आदेश पारित होना चाहिए। 

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कोर्ट ने कहा गैंग चार्ट संतोषजनक नहीं
कोर्ट ने कौशाम्बी के डीएम और एसपी द्वारा एसएचओ की रिपोर्ट पर अनुमोदित गैंग चार्ट को संतोषजनक नहीं माना और अधिकारियों को भविष्य में प्रोफेशनल स्किल्स को और बेहतर करने की दिशा में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता जताई। अपर महाधिवक्ता पीके गिरी और एजीए विभव आनंद ने कोर्ट को सूचित किया कि सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया पर विचार कर रही है। सभी को कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी और उनका व्यावसायिक कौशल बढ़ाया जाएगा।

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