ग्राम पंचायतों के जीएसटी पंजीयन का महत्व और लाभ : पंजीयन न होने से रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा, पढ़िए ये बात किसने कही

पंजीयन न होने से रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा, पढ़िए ये बात किसने कही
UPT | कार्यशाला में मौजूद लोग।

Sep 08, 2024 20:05

ग्राम पंचायतों में जीएसटी पंजीयन के महत्व और उससे होने वाले लाभ को समझाने के उद्देश्य से बाराबंकी के विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों को जीएसटी पंजीयन की विस्तार से जानकारी दी गई।

Sep 08, 2024 20:05

Barabanki News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिलाधिकारी सत्येन्द्र कुमार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में जीएसटी पंजीयन के महत्व और उससे होने वाले लाभ को समझाने के उद्देश्य से बाराबंकी के विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जनपद के विभिन्न ब्लॉकों से आए खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारियों को जीएसटी पंजीयन की विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री द्वारा टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) से प्राप्त होने वाले राजस्व की सुरक्षा के लिए जारी किए गए निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना। कार्यशाला में अंचल अग्रवाल, सहायक आयुक्त (आहरण एवं वितरण), राज्य कर, बाराबंकी और अन्य राज्य कर अधिकारियों ने हिस्सा लिया और जीएसटी अधिनियम-2017 के सुसंगत प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने पंजीयन, टीडीएस कटौती, और रिटर्न फाइलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन जानकारी दी।

जीएसटी पंजीयन की आवश्यकता और चुनौतियां
सहायक आयुक्त, राज्य कर अंचल अग्रवाल ने बताया कि जनपद की अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा जीएसटी पंजीयन नहीं कराया गया है, जबकि इन पंचायतों द्वारा विकास कार्यों के सापेक्ष भारी मात्रा में भुगतान किया जा रहा है। जीएसटी पंजीयन न होने के कारण जीएसटीआर-7 रिटर्न दाखिल नहीं हो पा रहा है, जिससे आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा कर चोरी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि कई ग्राम पंचायतें उन फर्मों को भी भुगतान कर रही हैं जो राज्य कर विभाग द्वारा पहले ही निरस्त की जा चुकी हैं। इस कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा किए जाने वाला कर जमा नहीं हो पाता है और राजस्व की हानि होती है।

करा पवंचन को रोकने के उपाय
राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सहायक आयुक्त ने ग्राम पंचायतों को सलाह दी कि वे भुगतान से पहले यह सुनिश्चित करें कि जिस फर्म को भुगतान किया जा रहा है, वह सक्रिय है या नहीं। इसके लिए जीएसटी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (www.gst.gov.in) से जानकारी प्राप्त कर सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कई ग्राम पंचायतों द्वारा रु. 2.50 लाख से अधिक की राशि के कार्यों का भुगतान जानबूझकर छोटे-छोटे भागों में किया जाता है ताकि टीडीएस कटौती से बचा जा सके। इस प्रकार की गतिविधियों से राजस्व का नुकसान होता है और इसे रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है।

शासन के निर्देश और कार्यवाही
इस कार्यशाला में यह भी बताया गया कि सरकार ने जीएसटी में अपंजीकृत ग्राम पंचायतों पर माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। इसलिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत को अनिवार्य रूप से जीएसटी पंजीयन कराना चाहिए ताकि टीडीएस की कटौती और राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन और लाइव डेमो
राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जीएसटी पंजीयन और जीएसटीआर-7 फाइलिंग की प्रक्रिया का लाइव डेमो भी दिया, ताकि उपस्थित अधिकारियों को इसका व्यावहारिक ज्ञान हो सके।

इस कार्यशाला में प्रेरणा सिंह, उपायुक्त, राज्य कर, बाराबंकी और नितेश भोंडेले, जिला पंचायत राज अधिकारी, बाराबंकी भी शामिल हुए। उन्होंने जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए सभी ग्राम पंचायतों को जल्द से जल्द जीएसटी में पंजीकृत कराने की अपील की। कार्यशाला को सफल बनाने के लिए राज्य कर विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रखर प्रताप सिंह, आलोक सक्सेना और सुरेश कुमार यादव प्रमुख थे। 

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि जनपद की ग्राम पंचायतें जीएसटी पंजीयन कराकर राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करें और करापवंचन को रोका जा सके। 

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