सुल्तानपुर सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी : कोर्ट में उपस्थित न होने पर हुई कार्रवाई, जानें मामला

कोर्ट में उपस्थित न होने पर हुई कार्रवाई, जानें मामला
UPT | रामभुआल निषाद

Oct 05, 2024 15:35

शुक्रवार को बड़हलगंज थाना क्षेत्र के दवनाडीह निवासी और सुल्तानपुर के सांसद, रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया...

Oct 05, 2024 15:35

Sultanpur News : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए, ज्ञानेंद्र कुमार ने शुक्रवार को बड़हलगंज थाना क्षेत्र के दवनाडीह निवासी और सुल्तानपुर के सांसद, रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इसके साथ ही, एसएचओ बड़हलगंज को न्यायालय की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है। कोर्ट में आवश्यक प्रक्रियाओं के बावजूद सांसद की अनुपस्थिति के कारण यह वारंट जारी किया गया है।

जानें पूरा मामला
मामले की जानकारी के अनुसार, 2015 में एक मृतक का शव पुलिस की निगरानी में दाह संस्कार के लिए लाया जा रहा था। इस दौरान, रामभुआल निषाद के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने पटना चौराहे पर शव को सड़क के बीच रखकर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इस स्थिति ने यातायात को गंभीरता से प्रभावित किया, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई।



कोर्ट ने सख्त कार्रवाई का लिया निर्णय
जब थानाध्यक्ष प्रभातेश कुमार और उनकी टीम ने जाम को खुलवाने का प्रयास किया, तो आरोपी और उनके समर्थक पुलिस के साथ गाली-गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। इस तरह की हरकतों ने इलाके में शांति व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जिसके चलते न्यायालय ने सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया।

11 लोग आरोपी 
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश त्रिपाठी समेत कुल 11 लोग आरोपी हैं। इनमें से 10 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि 11वां आरोपी, राम भुआल निषाद, अदालत में उपस्थित नहीं हो रहे थे। इसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके दुबे ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की पुष्टि की है।

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