गत वर्ष 11 मई 2023 को मनियर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में धांधली की कलई तब खुलकर सामने आई, जब जिला जज अमितपाल सिंह की अदालत ने मनियर नगर पंचायत की वर्तमान अध्यक्ष रितु देवी के परिणाम को अवैध घोषित कर दिया
नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनाव में हुई थी धांधली : जिला जज ने परिणाम को अवैध घोषित किया, 2023 का है मामला
Oct 24, 2024 20:27
Oct 24, 2024 20:27
जिला जज ने दिया आदेश
जिला जज ने आदेश की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से निर्वाचन आयोग लखनऊ को आदेश का अनुपालन कराने के लिए भेजने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारे में नई हलचल शुरू हो गई है। मनियर नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष के समर्थकों में मायूसी है, वहीं विपक्षी खुशी मना रहे हैं।
रितु देवी बनी थीं अध्यक्ष
बता दें कि 11 मई को नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जिसमें रितु देवी को अध्यक्ष चुना गया था। इस परिणाम को बुचिया देवी ने इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से जिला जज के न्यायालय में चुनौती दी और चुनाव में हुई धांधली की विस्तृत जानकारी दी थी।
पत्रावली का अवलोकन कर सुनाया फैसला
इसके परिणामस्वरूप, जिला जज ने याचिकर्ता की ओर से बृजेश कुमार सिंह, पूर्व डीजीसी सिविल, और रितु देवी की तरफ से ध्रुवनाथ गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद एवं समस्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत फैसला सुनाया है। अब चुनाव आयोग के निर्देश के बाद मनियर नगर पंचायत में अध्यक्ष की कुर्सी बदलना लगभग तय माना जा रहा है।
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