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बदायूं: एटीएस सेंटर के लिए अब एक एकड़ जमीन पर आवेदन की सुविधा, शर्तें बदलीं

परिवहन विभाग ने दो एकड़ की शर्त हटाकर एक एकड़ और सात मीटर चौड़े रास्ते की उपलब्धता पर आवेदन की छूट दी है, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे।

बदायूं: एटीएस सेंटर के लिए अब एक एकड़ जमीन पर आवेदन की सुविधा, शर्तें बदलीं
फोटो: अमर उजाला

बदायूं। जिले में अभी तक कोई भी ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) सेंटर स्थापित नहीं हुआ है। इसलिए परिवहन विभाग ने जिले में एटीएस सेंटर खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

परिवहन विभाग ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सेंटर की शर्तों में बदलाव किया है। पहले जहां सेंटर के लिए दो एकड़ जमीन अनिवार्य थी, अब एक एकड़ जमीन और सात मीटर चौड़े रास्ते की उपलब्धता पर भी किसी व्यक्ति या संस्था से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

नई शर्तें और आवेदन

एआरटीओ हरिओम ने बताया कि इच्छुक आवेदक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और फॉर्म भरने में पारदर्शिता बढ़ेगी। विभाग ने निवेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे जरूरी कागजात और जमीन की जानकारी के साथ आवेदन भेजें।

नए नियमों के बाद जिले में एटीएस सेंटर स्थापित होने पर वाहन फिटनेस की जांच के लिए लोगों को आसपास के जिलों तक नहीं जाना पड़ेगा। यह छोटे वाहक और निजी वाहन मालिकों के समय व खर्च दोनों की बचत करेगा।

वजनदार फैसला दिसंबर 2026 के बाद लागू होगा जब वर्तमान मैनुअल फिटनेस व्यवस्था पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। उस तारीख के बाद सभी वाहनों की फिटनेस जांच केवल एटीएस सेंटर पर ही की जाएगी, इसलिए स्थानीय स्तर पर सेंटर की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी।

अब क्या करना चाहिए

जमीन के मालिक और निजी निवेशक जो एटीएस सेंटर खोलना चाहते हैं, उन्हें परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। विभाग ने जल्दी से आवेदन करने का अनुरोध किया है ताकि जिले में आवश्यक सेंटर जल्द स्थापित किए जा सकें।

  • आवश्यक जमीन: एक एकड़
  • रास्ता: कम से कम सात मीटर चौड़ा
  • आवेदन माध्यम: परिवहन विभाग की वेबसाइट (ऑनलाइन)

स्रोत: अमर उजाला

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Alok Kumar

Alok Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।