कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को 18 जनवरी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को 19 जनवरी को पेश होने का आदेश बरेली की कोर्ट ने दिया है। दोनों नेताओं ने बरेली के जिला जज कोर्ट की ओर से जारी समन का जवाब नहीं दिया।
बरेली कोर्ट ने राहुल गांधी और ओवैसी को जारी किया दूसरा समन : 18 और 19 जनवरी को पेश होने का आदेश
Jan 07, 2025 17:38
Jan 07, 2025 17:38
पहले खारिज की गई अर्जी
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस वक्त अर्जी को खारिज कर दिया था। मगर, इस आदेश के संबंध में पंकज पाठक ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर कर दी। कोर्ट ने वाद दायर कर सुनवाई के लिए सात जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की थी। न्यायालय ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया। मगर, राहुल गांधी आज यानी मंगलवार को न पेश हुए और न ही उनकी तरफ से कोई जवाब आया। इस पर कोर्ट से दूसरा समन जारी किया गया है।
जानें असदुद्दीन ओवैसी का मामला
पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद शहर के अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता की ओर से अपर न्यायाधीश सत्र न्यायालय में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। वह भी खारिज हो गई थी। लेकिन, इसके बाद अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। जिला जज की कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सात जनवरी को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन ओवैसी की ओर से भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने 19 जनवरी को पेश होने के आदेश दिए हैं। अब बरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी क्रमश: 18 और 19 जनवरी को कोर्ट में पेश होंगे।
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