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बुलंदशहर: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्षों का कठोर कारावास

अदालत ने दोषी शहनवाज पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है; जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा होगी।

बुलंदशहर

बुलंदशहर। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दी है।

मामला वर्ष 2021 का है। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के गांव ढाकर निवासी शहनवाज पर कोतवाली नगर क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने 11 अप्रैल 2021 को शहनवाज के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

तफ्तीश और सुनवाई

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से जांच पूरी की और घटना के महज 16 दिन बाद, 27 अप्रैल 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। इसके बाद से ही अदालत में नियमित सुनवाई चली।

शनिवार को एडीजे-पॉक्सो-एक कोर्ट के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने शहनवाज को दोषी करार दिया और निर्धारित सजा सुनाई।

अदालत ने 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। किस प्रकार की अतिरिक्त सजा लागू होगी, वह अदालत के नियमों के अनुसार होगी।

स्थानीय लोगों ने इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। पीड़िता के परिजन और आसपास के निवासी न्यायिक प्रक्रिया की गति पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कानून के उचित पालन और संरक्षण की मांग पर दबाव बनाए रखने की बात कह रहे हैं।

आगे क्या होगा

अब फैसला लागू होगा और सजा के साथ जुड़े अन्य कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा। जो भी पक्ष आदेश के खिलाफ अपील करना चाहता है, वह उच्च न्यायालय का सहारा ले सकता है। दोषी को अर्थदंड का भुगतान कराने और सजा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी कार्रवाई करेंगे।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

Vikas Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।