Chitrakoot News : अपहरण, जानलेवा हमले में चार बदमाशों को हुई 10- 10 साल सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित

अपहरण, जानलेवा हमले में चार बदमाशों को हुई 10- 10 साल सजा, अर्थदंड से भी किया दंडित
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May 14, 2024 21:05

चित्रकूट पुलिस टीम पर फायरिंग, जानलेवा हमला सहित अपहरण के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चार अभियुक्तो को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व 33-33 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है...

May 14, 2024 21:05

Chitrakoot News : चित्रकूट पुलिस टीम पर फायरिंग, जानलेवा हमला सहित अपहरण के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चार अभियुक्तो को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व 33-33 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि 13 जनवरी 2006 को राजापुर थाना पुलिस टीम के साथ भ्रमण पर थी। तभी सूचना मिली कि ग्राम लमियारी के पास डकैत शंकर केवट गिरोह के सदस्य शिव कुमार केवट, रघुवीर केवट, दुर्गा प्रसाद व जय नारायण शुक्ला साथियों के साथ मिलकर लमियारी के कल्लू रैदास पुत्र सैकू व गया पाल पुत्र बड़कू का अपहरण कर ले जा रहे है। पुलिस ने पहुंचकर रोका तो बदमाशों ने फायर कर दिया। बदमाशों की गोली से गांव के जुगराज सिंह घायल हुए थे। पुलिस ने मामला पंजीकृत किया था। 30 जून 2006 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

28 जून 2013 को डकैत शंकर केवट पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अपर जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने फैसला सुनाया। जिसमें शिव कुमार केवट पुत्र रघुवीर केवट, बालुम उर्फ बालम केवट पुत्र बोड़ीलाल निवासी चंदनापुर किशुनपुर जिला फतेहपुर, दुर्गा केवट पुत्र बलदेव निवासी धानेपुर किशुनपुर, जय नारायण शुक्ला पुत्र रामचन्द्र निवासी कुचौली थाना राजापुर को दस-दस साल के सश्रम कारावास व 33-33 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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