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गाज़ियाबाद: खाद्य विभाग के नाम से दो फर्जी हुक्का बार आदेश सामने, जांच शुरू

दो आदेशों में 19 दिसंबर 2024 और 24 नवंबर 2025 की तारीखें लिखी हैं; जिला प्रशासन ने जांच और अभियान की बात कही है।

गाज़ियाबाद: खाद्य विभाग के नाम से दो फर्जी हुक्का बार आदेश सामने, जांच शुरू
फोटो: अमर उजाला

गाज़ियाबाद। शहर में कुछ रेस्टोरेंट संचालकों के पास खाद्य विभाग के नाम से हुक्का परोसने की मंजूरी के दो आदेश आने का मामला प्रकाश में आया है। ये आदेश ऐसे समय मिले हैं जब प्रदेशभर में हुक्का बार के संचालन पर उच्च न्यायालय की रोक लगी हुई है।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालकों ने जिन आदेशों की जानकारी दी, वे फर्जी हैं। दोनों आदेशों में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की 23 मई 2017 की अधिसूचना का हवाला दिया गया है और रेस्टोरेंट में धूम्रपान व हुक्का बार चलाने की बात लिखी गई है।

फर्जी आदेश का खुलासा

दिखाए गए दो आदेशों में से एक 19 दिसंबर 2024 और दूसरे पर 24 नवंबर 2025 की तारीख है। दोनों आदेश सहायक आयुक्त खाद्य ग्रेड-2 के नाम से जारी दिखाई देते हैं और एक में रेस्टोरेंट के नाम के साथ हुक्का बार का भी उल्लेख है। अधिकारीयों ने कहा कि कार्यालय में आदेशों में दर्ज पत्रांक की प्रति उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें फर्जी माना जा रहा है।

सहायक आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि खाद्य लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसमें तम्बाकू या उससे जुड़े उत्पाद बेचने या परोसने का कोई लाइसेंस शामिल नहीं है। इस बावजूद इस तरह के अलग आदेश कैसे सामने आएं और वे रेस्टोरेंट संचालकों तक किस तरह पहुंचे, इसकी जांच शुरू कर दी गई है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. राकेश गुप्ता ने वर्ष 2025 व 2026 में शासन को पत्र लिखने की जानकारी दी है। अधिकारियों के मुताबिक, इन पत्रों और फर्जी आदेशों के बीच संबंध की भी जांच की जाएगी ताकि यह पता चल सके आदेश किस स्रोत से आए।

जिलाधिकारी रविंद्र मांदड़ ने कहा, “मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच करवाई जाएगी। रेस्टोरेंट में हुक्का परोसना प्रतिबंधित है।” प्रशासन ने कहा है कि शासन की गाइडलाइन पर अभियान चलाया जाएगा और यह भी देखा जाएगा कि ये आदेश किस प्रकार जारी हुए।

जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो रेस्टोरेंट इन आदेशों के आधार पर हुक्का परोस रहे हैं, उनके खिलाफ नियमों के मुताबिक कदम उठाए जाएंगे।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

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कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।