गोरखपुर। खरीफ मौसम में प्राकृतिक आपदा से फसल जब क्षतिग्रस्त होती है तो किसानों को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना दर्ज कराना अनिवार्य है। यह निर्देश जिला कृषि विभाग की ओर से जारी किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी राजमंगल चौधरी ने बताया कि इस नियम का पालन करने वाले बीमित किसानों को फसल बीमा के दायरे में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना टोल फ्री नंबर 14447 पर दी जा सकती है। किसान अपनी पॉलिसी संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।
सूचना देने का तरीका और दस्तावेज
राजमंगल चौधरी ने बताया कि समय पर मिले शिकायत के आधार पर बीमा कंपनी, राज्य सरकार और कृषि विभाग की संयुक्त समिति स्थलीय सत्यापन करेगी। इसी सत्यापन के बाद फसल क्षति का औपचारिक आकलन किया जाएगा।
किसान ध्यान रखें कि शिकायत संख्या मिलने के बाद ही अगला कदम संभव होगा। शिकायत संख्या के बिना दावा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। विभाग ने किसानों से कहा है कि वे पॉलिसी नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल का सही प्रयोग करें ताकि रिपोर्ट तुरंत दर्ज हो सके।
स्थानीय किसानों का कहना है कि तेज बरसात और आंधी‑तूफान से खरीफ फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। बीमा नियमों की जानकारी से अब वे समय पर शिकायत करके नुकसान की पूर्ति की उम्मीद रखते हैं। कई किसानों ने कहा कि टोल फ्री नंबर होने से शिकायत करना आसान होगा।
अगले कदम में विभाग क्षेत्रीय अधिकारियों को सतर्क रखने और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दे रहा है। किसानों से कहा गया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल करके रिपोर्ट जरूर करें और प्राप्त शिकायत संख्या संभाल कर रखें।
- टोल फ्री नंबर: 14447
स्रोत: अमर उजाला

