Mafia Sudhir Singh : गोरखपुर के माफिया सुधीर सिंह को दो साल की सजा, अवैध असलहा रखने का है मामला

गोरखपुर के माफिया सुधीर सिंह को दो साल की सजा, अवैध असलहा रखने का है मामला
UPT | Sudhir Singh

Jun 11, 2024 14:43

सुधीर सिंह के पास से 12 बोर का एक बंदूक बरामद हुआ जिसका लाइसेंस उसके ससुर नरसिंह के नाम पर था। सुधीर सिंह ने अपने ससुर के नाम का लाइसेंस दिखाया लेकिन लाइसेंसी न होने की वजह से पुलिस ने सुधीर सिंह और उसके ससुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत...

Jun 11, 2024 14:43

Short Highlights
  • माफिया को गैर लाइसेंसी असलहा रखने के मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है
  • सुधीर सिंह और उसके ससुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था
  • अलग-अलग थानों में दर्ज हैं लगभग 40 केस 
Gorakhpur News : यूपी के माफिया सुधीर सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट त्विषि श्रीवास्तव ने गैर लाइसेंसी असलहा रखने के मामले में दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सुधीर सिंह के ससुर नरसिंह को भी कोर्ट ने दोषी पाया और तीन माह की सजा सुनाई है। फिलहाल माफिया सुधीर सिंह पहले से जमानत पर बाहर हैं इसलिए कोर्ट ने उन्हें 20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र पर अपील अवधी तक जमानत पर रिहा किया है। सुधीर सिंह का नाम उत्तर प्रदेश के टॉप 61 और जिले के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट में शामिल है।

जानें पूरा मामला
दरअसल, 8 अक्तूबर 2011 को रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कार्पियो को रोका था। इस स्कार्पियो में माफिया सुधीर सिंह और उसके भाई उदयवीर सिंह सहित चार लोग सवार थे। जिसमें सुधीर सिंह और उदयवीर दोनों के पास असलहा था। पुलिस ने उदयवीर सिंह के पास से रायफल बरामद किया था जिसका लाइसेंस भी उसके पास था। जबकि सुधीर सिंह के पास से 12 बोर का एक बंदूक बरामद हुआ लेकिन उसका लाइसेंस सुधीर सिंह के ससुर नरसिंह के नाम पर था। सुधीर सिंह ने अपने ससुर के नाम का लाइसेंस दिखाया मगर लाइसेंसी न होने की वजह से पुलिस ने सुधीर सिंह और उसके ससुर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। साथ ही गवाहों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी।

विभिन्न थानों में दर्ज हैं करीब 40 केस
अब इसी मामले में कोर्ट ने 13 साल बाद सुधीर सिंह और उसके ससुर नरसिंह को सजा सुनाया है। अवैध असलहा रखने के मामले में जहां सुधीर सिंह को दो साल की कैद और दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा हुई है तो वहीं उसके ससुर नरसिंह को शास्त्र अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में तीन महीने की सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार, सुधीर सिंह पर अलग-अलग थानों में हत्या, लूट, मारपीट और बलवा के लगभग 40 केस दर्ज हैं। इसके अलावा सुधीर सिंह पिपरौली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख रहा और 2022 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सहजनवा विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि इसमें उसे हार का सामना करना पड़ा था।
 

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