Maharajganj News : आम तोड़ने पर हुई हत्या में 6 लोगों को आजीवन कारावास, 19 हजार के अर्थदंड से किया गया दंडित

आम तोड़ने पर हुई हत्या में 6 लोगों को आजीवन कारावास, 19 हजार के अर्थदंड से किया गया दंडित
UPT | कोर्ट।

Jul 25, 2024 01:35

पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना कोल्हुई के ग्राम पिपरा बाजार में 27 मई 1999 को ग्रामवासी पारसनाथ यादव की गांव के ही लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। दरअसल पारस के खेत…

Jul 25, 2024 01:35

Short Highlights
  • विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट का फैसला
  • 25 वर्ष पूर्व कोल्हुई के पिपरा बाजार में हुई थी हत्या
Maharajganj News : खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है जहां कोल्हुई थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार में 25 वर्ष पूर्व आम तोड़ने के विवाद में हुई हत्या में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट शाकिर हसन ने छह लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
 
क्या है पूरा मामला
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार थाना कोल्हुई के ग्राम पिपरा बाजार में 27 मई 1999 को ग्रामवासी पारसनाथ यादव की गांव के ही लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। दरअसल पारस के खेत और कब्रिस्तान के बीच में आम का पेड़ था। उस पेड़ को पारसनाथ का परिवार अपना होने का दावा करता था। 27 मई को उस वक्त विवाद हो गया जब गांव के ही छोटेलाल और उनके स्वजन पेड़ को कब्रिस्तान के अंदर मानकर उसका फल तोड़ने लगे। इसी को लेकर ग्रामवासी पारस नाथ यादव के साथ हरी यादव, सुरेश यादव, राम नरेश यादव, भूपेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, चिनका उर्फ रमेश यादव, घनश्याम यादव ने आक्रोशित होकर छोटेलाल पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। उस हमले में छोटेलाल को गंभीर चोटें आई जिससे उनकी मृत्यु हो गई।

न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद दिया आजीवन कारावास की सजा
मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त पारस नाथ यादव, हरी यादव तथा सुरेश यादव की मृत्यु हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने गवाहों व साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सजा की मांग की। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट शाकिर हसन ने गवाहों व साक्ष्यों का परीक्षण कर तथा अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सुरेश यादव, भूपेंद्र यादव, राजेंद्र यादव, योगेंद्र यादव, चिनका उर्फ रमेश यादव, घनश्याम यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 19 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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