महाराजगंज जिले में एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित करने के मामले में आरोपित जालंधर राय को विशेष सत्र न्यायाधीश संजय मिश्र ने दोष सिद्ध करार करते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
Maharajganj News : आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
Nov 20, 2024 12:28
Nov 20, 2024 12:28
वीडियो वायरल होने के बाद युवती ने की थी आत्महत्या
खड्डा थाना क्षेत्र की एक युवती और उसके प्रेमी का एक निजी वीडियो हरिहरपुर निवासी जालंधर राय द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। इस कृत्य ने न केवल युवती की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया, बल्कि उसके जीवन को भी समाप्त कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मानसिक रूप से विचलित युवती ने 12 जनवरी 2020 को घर छोड़ दिया और छह दिन बाद 18 जनवरी 2020 को उसका शव निचलौल क्षेत्र के नरसिंहपुर के जंगल में एक पेड़ से लटका हुआ मिला।
पीड़िता के भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
पीड़िता के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई और उसके भाई की शिकायत पर पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। विस्तृत जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य एकत्र किए। विशेष लोक अभियोजक फणिंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले को मजबूती से पेश किया।
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न्यायालय ने आरोपी जालंधर राय को दोषी पाया
न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद और साक्ष्यों की गहन समीक्षा के उपरांत आरोपी जालंधर राय को दोषी पाया। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह निर्णय साइबर अपराध के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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