Maharajganj News : पांच साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में किशोर को 20 साल की कैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना

पांच साल पहले हुए दुष्कर्म मामले में किशोर को 20 साल की कैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना
UPT | कोर्ट का फैसला।

Sep 04, 2024 01:55

सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव कि नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का मामला सामने आया था। आरोपित ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था।

Sep 04, 2024 01:55

Short Highlights
  • अपर सत्र न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति को देख सुनाया फैसला 
  • वर्ष 2019 में सदर कोतवाली के एक गांव में हुई थी घटना 
Maharajganj News : उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज से एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की खबर आई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पहले एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अपर सत्र न्यायाधीश (POCSO कोर्ट) विनय कुमार सिंह ने आरोपित किशोर को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने किशोर को 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये था मामला
मामले की पत्रावली से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग पांच वर्ष पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। आरोपित किशोर ने लड़की को अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के बाद पीड़िता की मां ने कोतवाली थाना में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

न्यायालय का निर्णय 
जांच के दौरान पता चला कि आरोपित किशोर भी नाबालिग था। इस कारण पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश (POCSO कोर्ट) विनय कुमार सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान अभिलेखीय साक्ष्यों और गवाहों के बयान को बारीकी से जांचा। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के बाद, न्यायालय ने किशोर को दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने दोषी किशोर को 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया।  

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