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झांसी: झांसी, कानपुर हाईवे पर ओवरलोड वाहनों को बिना रुकावत तौलने के लिए सेंसर लगेगा

सड़क के भीतर लगाए जाने वाले वे-इन-मोशन सेंसर कैमरा, FASTag और सरकार के वाहन पोर्टल से जुड़कर ओवरलोड वाहन का डेटा सीधे रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

झांसी: झांसी, कानपुर हाईवे पर ओवरलोड वाहनों को बिना रुकावत तौलने के लिए सेंसर लगेगा
फोटो: अमर उजाला

झांसी। झांसी-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल्द ही ओवरलोड वाहनों की पहचान और कार्रवाई बिना वाहन रोककर हो सकेगी। सरकार वे-इन-मोशन और ऑटोमेटिक वेइंग सेंसर तकनीक सड़क के अंदर लगाकर इसका परीक्षण शुरू करने जा रही है।

यह सेंसर सड़क के नीचे लगाए जाएंगे और जैसे ही किसी वाहन के टायर इनके ऊपर से गुजरेंगे, यह तत्काल वजन माप लेगा। प्रदेश सरकार के खनन विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के बीच इस योजना पर वार्ता चल रही है और झांसी-कानपुर हाईवे को इसके लिये चिह्नित कर लिया गया है।

किस तरह काम करेगा सिस्टम

एनएचएआई अधिकारी बताते हैं कि वे-इन-मोशन सेंसर सीधे कैमरा, FASTag और सरकार के वाहन पोर्टल से जुड़ेंगे। ओवरलोडिंग का डेटा मिलते ही वह सीधे सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा और संबंधित वाहन की पहचान संभव होगी। जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया भी डिजिटल होगी और अधिकतर वसूली FASTag के जरिए अपने आप कट जाएगी।

सिस्टम से जुड़ी पॉलिसी के मुताबिक 10 प्रतिशत तक के ओवरलोड पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। 10 से 40 प्रतिशत ओवरलोड होने पर सामान्य टोल टैक्स का दो गुना शुल्क लिया जाएगा। वहीं 40 प्रतिशत से अधिक ओवरलोडिंग होने पर सामान्य टोल का चार गुना चार्ज वसूल किया जाएगा।

खनन संबंधी गिट्टी और बजरी से जुड़े ओवरलोड वाहन राष्ट्रीय राजमार्गों की सतह को जल्दी खराब कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने हाईवे पर नई तकनीक से ओवरलोड वाहनों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की रणनीति बनाई है। अगर सबकुछ योजना के अनुरूप रहा तो जल्द ही झांसी-कानपुर हाईवे पर इस तकनीकी व्यवस्था पर काम शुरू हो जाएगा।

स्थानीय प्रभाव और आगे की कार्रवाई

स्थानीय यातायात और खनन उद्योग पर इसका असर स्पष्ट होगा। अधिकारीयों ने कहा है कि नियमों के उल्लंघन पर तत्काल डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा, जिससे जाँच और जुर्माना तेज होगा। अगले कदम में प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सेंसर लगाने का काम शुरू किया जाएगा और आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की जाएँगी।

स्रोत: अमर उजाला

Alok Kumar

Alok Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।