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कन्नौज: छात्रा से दुष्कर्म के दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद और 25-25 हजार जुर्माना

न्यायालय ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया; कुल 50 हजार रुपये पीड़िता के पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।

कन्नौज: छात्रा से दुष्कर्म के दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद और 25-25 हजार जुर्माना
फोटो: अमर उजाला

कन्नौज। पॉक्सो एक्ट के तहत दायर मुकदमे में विशेष न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच साल का कारावास सुनाया है। अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना 22 फरवरी 2018 की है। आरोप है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा की तीसरी मंजिल पर बीएससी की छात्रा से दुराचार किया गया था। पीड़िता मेडिकल कॉलेज में दवा लेने आई थी और उसने कोतवाली तिर्वा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

मुकदमे की प्रक्रिया

पुलिस ने जांच पूरी कर 20 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने कुल छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। पीड़िता और उसके परिजनों के अलावा मेडिकल रिपोर्ट को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया।

न्यायालय ने तफ्तीश और सबूतों के आधार पर तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के टूसावारी निवासी संजीव उर्फ संदीप और नुनारी गांव निवासी रामनिवास को दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि नौ अगस्त 2020 को पीड़ित छात्रा की मौत हो चुकी थी।

अदालत ने दोनों आरोपियों को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। यदि यह जुर्माना नहीं भरा गया तो अदालत ने छह माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान रखा है।

क्षतिपूर्ति और आगे की प्रक्रिया

अदालत ने अर्थदंड की कुल 50 हजार रुपये की राशि पीड़िता के पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। मामले के दंड और वसूली से जुड़ी आगे की कार्रवाई जिला कारागार और प्रभारी अधिकारी संपादित करने के बाद लागू होगी।

स्रोत: अमर उजाला

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Alok Kumar

Alok Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।