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कन्नौज: नौ जुलाई की गोहत्या में बड़ंका नेतृत्व में आठ पर गैंगस्टर एक्ट लागू

सदर कोतवाली के घमाइचमऊ गांव में हुई गोहत्या मामले में आरोपियों ने गोमांस 20 हजार रुपये में बेचा था।

कन्नौज: नौ जुलाई की गोहत्या में बड़ंका नेतृत्व में आठ पर गैंगस्टर एक्ट लागू
फोटो: अमर उजाला

कन्नौज। नौ जुलाई 2026 को सदर कोतवाली के घमाइचमऊ गांव में गोहत्या की घटना के बाद पुलिस ने अलग‑अलग समय पर आठ आरोपियों को पकड़ा है। मामले में गिरफ्तार सभी पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तारियों का क्रम

पुलिस ने बताया कि नौ जुलाई को मौके से इरशाद उर्फ सुल्ताना को पकड़ा गया था। उसी रात सादिक उर्फ शाहिद मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। 10 जुलाई को तौहीद खान को और 12 जुलाई को मन्ना उर्फ शहनवाज व मुस्तवील को गिरफ्तार किया गया।

  • 14 जुलाई को मुख्य आरोपी बड़ंका उर्फ आफताब मुठभेड़ में पकड़ा गया।
  • 17 जुलाई को सहाब अली को गिरफ्तार किया गया।
  • 25 जुलाई को रिजवान ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

विवेचना में पुलिस को पता चला कि यह गिरोह संगठित तरीके से आपराधिक घटनाएं करता था और पकड़े गए लोगों ने गोमांस 20 हजार रुपये में बेचा था।

प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गैंग लीडर बड़ंका उर्फ आफताब समेत सभी आठ आरोपियों पर गैंगस्टर अधिनियम लगा है।

स्थानीय प्रभाव और आगे की कार्रवाई

घमाइचमऊ गांव में घटना के बाद तनाव फैला था और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। मामले की और जांच की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।

पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान और आरोपियों की संलिप्तता सामने आने पर अगले कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोग घटना से चिंतित हैं और मामले में त्वरित सुनवाई की मांग कर रहे हैं।

स्रोत: अमर उजाला

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Alok Kumar

Alok Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।