सोमवार को जाजमऊ आगजनी मामले में देर रात एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। कोर्ट 7 जून को सजा सुनाएगी।
कानपुर से बड़ी खबर : आगजनी मामले में इरफान समेत पांच आरोपी दोषी करार, 7 जून को सुनायी जाएगी सजा
Jun 03, 2024 23:10
Jun 03, 2024 23:10
विधायक के समर्थकों ने किया हंगामा
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 336, 427, 147, 504, 323 की धाराओं में सभी को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही धारा 386, 149, 120बी में दोष मुक्त कर दिया है। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा 436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। कोर्ट ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, शरीफ और इजराइल आटे वाला को आरोपी माना है। जैसे ही कोर्ट ने इरफान, रिजवान समेत पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। वैसे ही विधायक की मां की तबीयत बिगड़ गई। दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालों के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। आज इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। इससे पहले 10 बार तारीख देने के बाद भी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। फैसला देने के लिए आज 11वीं बार तारीख लगाई गई थी।
#कानपुर जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दिया दोषी करार।
— Deep Trivedi (@deeptrivedi21) June 3, 2024
7 जून को सुनाई जाएगी सजा, कोर्ट परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात।
फैसला सुनाने के बाद रो पड़े परिजन, कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी माहौल।#irfansolankicase #kanpur #kanpurcity #jugment pic.twitter.com/iWsSzGIKND
10 बार तारीख देकर कोर्ट टाल चुकी है फैसला
इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से 4 बार सपा से विधायक हैं। इससे पहले कोर्ट 10 बार फैसले की तारीख देकर टाल चुकी थी। महराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटावाला और मो. शरीफ को कोर्ट में तलब किया। इनके खिलाफ जाजमऊ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल पूरा हो चुका है। इरफान सोलंकी पर फैसले को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट भी अलर्ट है। इरफान को पेशी पर लाए जाने को लेकर 300 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही मुस्लिम इलाकों में एक-एक गतिविधियों पर पुलिस की निगाह है। पुलिस फोर्स के साथ ही एलआईयू को भी सक्रिय किया गया है।
क्या था मामला
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महराजगंज जेल में बंद हैं।
आगजनी मामले में दाखिल हुई थी 3 चार्जशीट
पुलिस ने आगजनी के मुकदमे में तीन आरोप पत्र लगाए थे। पहले में इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटावाला के नाम थे। दूसरे में अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू को अभियुक्त बनाया गया। तीसरे आरोप पत्र में शकील चिकना का नाम आया। इसलिए अभी अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन, एजाजुद्दीन, मो. एजाज, मुर्सलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ विचारण होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप अवस्थी ने बताया कि इरफान, रिजवान, शौकत, शरीफ और इजराइल आटे वाले के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पूरा हो चुका था।
दो साल से ज्यादा सजा हुई तो जाएगी विधायकी
कानून के मुताबिक, सपा विधायक इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। इसके साथ ही 6 साल तक इरफान चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इरफान की विधानसभा सदस्यता जाना लगभग तय है। आजम खान और उनके बेटे की तरह इरफान सोलंकी की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की भी संभावना जताई जा रही है।
क्या मेरा एनकाउंटर करने वाली है पुलिस : इरफान
कुछ दिन पहले कोर्ट से बाहर आने के बाद प्रिजनर वैन में बैठे इरफान ने कहा था कि मैं कोर्ट की पेशी पर आया हूं या पुलिस की पेशी पर। मुझे पुलिस लाइन क्यों ले जाया गया? पुलिस क्या करना चाहती है? पुलिस कमिश्नर से पूछिए, क्या मेरा एनकाउंटर करना चाहते हैं? हो सकता है, मेरी भी खबर आए कि विधायक जी को अटैक पड़ गया।
30 करोड़ की संपत्ति हो चुकी है जब्त
गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद विधायक और उनके गैंग की करीब 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इसके साथ ही विधायक के 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। जिसमें संपत्तियों की लंबी फेहरिस्त मिली है। वहीं, जब इरफान कानपुर जेल में बंद थे, तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। इसके बाद उन्हें महराजगंज जेल शिफ्ट कर दिया गया था।
17 साल से हैं विधायक
इरफान सोलंकी राजस्थान के अजमेर में 5 जून, 1979 को हाजी मुश्ताक सोलंकी के घर जन्मे। राजनीति इरफान को विरासत में मिली है। उनके पिता मुश्ताक सोलंकी मुलायम सिंह यादव के काफी करीबी रहे हैं। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए सोलंकी ने पहली बार साल 2007 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आर्यनगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। वह इस चुनाव में सपा को जीत दिलाने में सफल रहे। इसके बाद साल 2012 में और 2017 की मोदी लहर में भी सोलंकी को कोई हरा नहीं पाया। दोनों ही चुनाव में वह सपा के टिकट पर सीसामऊ सीट से चुनाव लड़े थे। साल 2023 में भी सोलंकी को इसी सीट पर जीत मिली थी। इरफान सोलंकी की साल 2003 में नसीम सोलंकी के साथ शादी हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा और दो बेटियां हैं। पेशे से कारोबारी इरफान सोलंकी का अपने लेदर का कारखाना है।
मोदी लहर में भी हासिल की थी जीत
मोदी लहर के बावजूद भाजपा 2017 के चुनाव में भी कानपुर की सीसामऊ सीट नहीं जीत सकी थी। इरफान सोलंकी लगातार तीसरी बार विधायक बने थे। इसके बाद वह चर्चा में आए थे। फिर 2022 में चौथी बार भी इरफान चुनाव जीते। भाजपा की कड़ी मशक्कत और मेहनत का नतीजा यह रहा था कि जीत का अंतर कम हो गया था। करीब 12 हजार वोट से इरफान ने जीत हासिल की थी।
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