सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज सजा सुनाएगी। तीन जून को कोर्ट ने इरफान और उनके भाई रिजवान समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
Arson Case : सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज सुनाई जाएगी सजा, विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार
Jun 08, 2024 02:56
Jun 08, 2024 02:56
जाजमऊ आगजनी मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से तीन गवाहों की बयान दर्ज कराए गए हैं। इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की बात की जाए, तो बचाव पक्ष को सीडीआर लोकेशन को लेकर लाभ मिल सकता है। दरअसल सीडीआर लोकेशन जब निकलवाई गई, तो उसमें इरफान और रिजवान की लोकेशन घटना स्थल की नहीं थी।
विधानसभा सदस्यता पर खतरा
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर जाजमऊ आगजनी मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें 8 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। यदि इरफान को आठ से दस साल की सजा होती है, तो उनकी विधानसभा सदस्यता जानी तय मानी जा रही है। महाराजगंज जेल में बंद इरफान की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी।
क्या था मामला
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।
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