इरफान सोलंकी की अपील पर आज सुनवाई : अगर कोर्ट ने सुनाया पक्ष में फैसला, तो टल सकता है सीसामऊ में उपचुनाव

अगर कोर्ट ने सुनाया पक्ष में फैसला, तो टल सकता है सीसामऊ में उपचुनाव
UPT | इरफान सोलंकी की अपील पर आज सुनवाई

Nov 06, 2024 14:11

कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका और उनकी सजा के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

Nov 06, 2024 14:11

Short Highlights
  • इरफान सोलंकी की अपील पर आज सुनवाई
  • हाईकोर्ट सुना सकता है पक्ष में फैसला
  • सीसामऊ उपचुनाव पर पड़ेगा असर
Kanpur News : कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका और उनकी सजा के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस विपिन दीक्षित की डिवीजन बेंच में हुई, जिसमें यूपी सरकार की ओर से आपत्ति उठाई गई कि सीआरपीसी के तहत अपील दाखिल की गई है, जबकि जुलाई में नया कानून लागू हो चुका है। सरकार ने तर्क दिया कि इस बदलाव के कारण अपील में संशोधन की आवश्यकता है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता को अपील में संशोधन करने का आदेश दिया है और बुधवार सुबह 10 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। 

उपचुनाव पर पड़ेगा असर
इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ कानपुर की एक महिला के घर में आग लगाने के मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के कारण इरफान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता भी निरस्त हो चुकी है। 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन यदि हाईकोर्ट इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगाती है, तो उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी और उपचुनाव को स्थगित करना पड़ेगा। इरफान सोलंकी और उनके भाई ने सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जबकि राज्य सरकार ने भी इस मामले में अपील की है, जिसमें सजा को सात साल से बढ़ाकर उम्रकैद करने की मांग की है। 



सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने इरफान सोलंकी और उनके भाई की सजा पर हाईकोर्ट से 10 दिन के भीतर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत और सजा की अपीलों पर सुनवाई शुरू हुई। राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केएम नटराजन और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की, जबकि याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किए। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि सोलंकी बंधुओं की सजा को उम्रकैद में बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आगजनी का मामला गंभीर है। इस दौरान इरफान सोलंकी और उनके भाई की जमानत पर भी सवाल उठाए गए।

आरोपियों ने लगाई है याचिका
इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य आरोपी याकूब के खिलाफ कानपुर के डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा के घर में आग लगाने का मामला दर्ज किया गया था। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और इरफान सोलंकी तथा उनके भाई रिजवान सोलंकी को सात साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें सजा को चुनौती दी गई है। याकूब की ओर से भी याचिका दायर की गई है, और इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। यदि कोर्ट इन याचिकाओं के पक्ष में निर्णय देती है, तो सोलंकी बंधुओं की सजा पर रोक लग सकती है, जिससे उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो सकती है और उपचुनाव पर भी असर पड़ सकता है।

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