Kanpur News :  कानपुर के 36 स्कूलों को जारी हुआ नोटिस, जानें पूरी वजह...

कानपुर के 36 स्कूलों को जारी हुआ नोटिस, जानें पूरी वजह...
UPT | डीएम राकेश कुमार

May 30, 2024 00:30

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में प्रवेश न लेने वाले 36 विद्यालयों को आज बुधवार को कानपुर जिलाधिकारी राकेश कुमार द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

May 30, 2024 00:30

Kanpur News (Jitendra Verma) : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम  (आरटीई) के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर में प्रवेश न लेने वाले 36 विद्यालयों को आज बुधवार को कानपुर जिलाधिकारी राकेश कुमार द्वारा नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने एक सप्ताह का समय दिया है और कहा कि जो भी आवंटित बच्चे है उनका प्रवेश कराया जाये। प्रवेश न करने की स्थिति में विद्यालयों के खिलाफ मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के लिए संबंधित बोर्ड को पत्र लिखा जायेगा।

स्कूलों की मनमानी चरम पर...
डीएम ने कहा कि विद्यालयों के खिलाफ अन्य विभागीय कार्यवाही की जाएगी।आरटीई के तहत निजी स्कूलों की मनमानी चरम पर है। इसे लेकर लंबे समय से अभिभावक बेसिक शिक्षा विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा रहे थे। शिकायतों की जांच की गई तो शहर में ऐसे 36 स्कूल जद में आएं जिन्होंने तीन सूची जारी होने के बाद  प्रवेश नहीं लिया था। 



प्रवेश न लेने वाले विद्यालय जिनको जिलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी की गई है वह इस प्रकार है---- 
1.डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर एच-2 किदवई नगर।
2.डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर एन.ब्ला. किदवई नगर।
3. डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप एजूकेशन सेन्टर श्याम नगर।
4. डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, कैन्ट
5. डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, गोविन्द नगर।
6. डॉ0 वीरेन्द्र स्वरूप पब्लिक स्कूल, सिविल लाइन्स।
7.एन0एल0के0 प0स्कू0 लि0 स्टेप अशोक नगर
8.एन0एल0के0 वेन्डी प0 स्कूल, खलासी लाइन
9.एन0एल0के0 पब्लिक विष्णुपुरी
10. वेन्डी हाईस्कूल नारामऊ कल्यानपुर
11.ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल, रूमा
12.ऐलन हाउस पब्लिक स्कूल, खलासी लाइन
13. दिल्ली पब्लिक स्कूल कल्यानपुर।
14. दिल्ली पब्लिक स्कूल किदवई नगर।
15. दिल्ली पब्लिक स्कूल बर्रा।
16. दिल्ली पब्लिक स्कूल सर्वोदय नगर।
17. दिल्ली पब्लिक स्कूल आजाद नगर।
18. सेठ आनन्दराम जयपुरिया स्कूल, कैन्ट।
19.यूनाईटेड पब्लिक स्कूल सिविल लाइन
20. प्रताप इन्टरनेशनल स्कूल, कल्यानपुर का0नगर
21. स्कार्ट वर्ल्ड स्कूल केशवपुरम
22. पिनाइकल इन्टरनेशनल स्कूल काकादेव
23. कैम्ब्रिज हाईस्कूल स्काई लार्क
24. सीडिलिंग एकाडमी सिविल लाइन्स
25 सरदार पटेल एकाडमी पब्लिक स्कूल
26. जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल
27. लॉफिंग बुद्धा एकाडमी आ0वि0हंसपुर नौबस्ता
28. नर्चर इन्टरनेशनल स्कूल, बर्रा कानपुर नगर
29.एच0एस0 पब्लिक स्कूल गल्ला मण्डी नौबस्ता
30. महर्षि विद्या मन्दिर बिनगंवा कानपुर नगर
31. चित्रा पब्लिक स्कूल, बसन्त बिहार नौबस्ता
32. श्री राम पब्लिक स्कूल, किदवई नगर कानपुर
33. न्यू किंग्स्टन एकाडमी डिफेन्स कालोनी
34. हलीम मुस्लिम इंग्लिश स्कूल चमनगंज
35. विन्यास पब्लिक स्कूल, चौबेपुर
36. रोज बड्स पब्लिक स्कूल, रतनलालनगर


बता दें की देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 (RTE) लाया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्‍ट को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, 2010 को लागू हुआ। इस एक्‍ट के इस प्रवर्तन ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया, जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इसके बाद भी कई ऐसी खामियां व चुनौतियां हैं, जिसके कारण देश के हजारों बच्‍चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 के महत्‍व पर बात करें, तो " राइट टू एजुकेशन एक्‍ट का देश की शिक्षा प्रणाली के लिए गहरा महत्व है, क्योंकि भारत की शिक्षा प्रणाली में इसने एक आदर्श बदलाव किया है।" भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिस कारण यह अनिवार्य हो जाता है कि इसके नागरिक शिक्षित हों और ऐसा होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षा सार्वभौमिक हो। राइट टू एजुकेशन एक्‍ट 2009 ने इसे कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है और सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है।

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