कानपुर जिले में कई ऐसे मामले कोर्ट में लंबित हैं, जिनका निस्तारण अभी तक उनका निस्तारण नहीं हो सका है। इसको लेकर अब 9 मार्च को लोक अदालत आयोजित...
Kanpur News : कोर्ट में कम होंगे 1.90 लाख मुकदमों के बोझ, नौ मार्च को लोक अदालत सुलझाएगी मसले
Mar 06, 2024 09:49
Mar 06, 2024 09:49
इन जगहों पर लगेगी लोक अदालत
कानपुर में 9 मार्च को लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें अभी तक पेंडिंग पड़े लगभग 1.90 लाख वादों को निस्तारण के लिए चिह्नित किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विनय सिंह और अपर जिला सत्र न्यायाधीश /सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शुभ गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति सिद्धार्थ करेंगे। लोक अदालत का आयोजन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण और जनपद की सभी तहसीलों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे शनिवार को इसका आयोजन कचहरी में किया जाएगा। न्यायाधीश विनय सिंह ने बताया कि यातायात संबंधी जो चालान कोर्ट में आते हैं। उनको अब vcourts.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चालान जमा कर निश्चित कर सकते हैं। इसके लिए अब कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन मामलों की होगी सुनवाई
न्यायाधीश विनय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोग बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फ़ोन, केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर बैंक और अन्य वित्तीय संसाधन से संबंधित मामले, दीवानी वाद, उत्तराधिकारी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाएं और वाणिज्य कर से संबंधित मामले, राजस्व, चकबंदी, चालानी वाद और समनीय क्रिमिनल वाद के मामले सुने जाएंगे।
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