डीएम एवं केडीए उपाध्यक्ष विशाख ने बोर्ड बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि केडीए की सीमा में और विस्तार किया गया है। इसके लिए पूर्व में कानपुर नगर, देहात और उन्नाव के 386 गांवों को केडीए की सीमा में जोड़ा गया था, अब इसमें नगर और देहात के 84 और गांव बढ़ा दिए गए हैं।
कानपुर से बड़ी खबर : न्यू कानपुर सिटी बसाया जाएगा, नए साल में होगी जमीन की खरीद, हाईटेक सुविधाओं वाला शहर होगा
Dec 20, 2023 15:20
Dec 20, 2023 15:20
- उत्तर प्रदेश सरकार बसाएगी न्यू कानपुर सिटी, नए साल में होगी जमीन की खरीद
- मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कानपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक
- कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डीएम और केडीए उपाध्यक्ष विशाख ने जानकारी दी
- बताया कि केडीए की सीमा में और विस्तार किया गया है, देहात के 84 और गांव जुड़े
- पूर्व में कानपुर नगर, देहात और उन्नाव के 386 गांवों को केडीए की सीमा में जोड़ा गया था
- उन्होंने बताया कि मेट्रो कॉरीडोर के आसपास टीओडी जोन को भी मंजूरी दी गई है
- इससे आम आदमी को होगा फायदा, आवासीय संपत्ति का कमर्शियल उपयोग कर सकेंगे
आवासीय संपत्ति का अब होगा कॉर्मशियल उपयोग
19 दिसंबर को मंडलायुक्त अमित गुप्ता की अध्यक्षता में हुई केडीए बोर्ड की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई हैं। डीएम एवं केडीए उपाध्यक्ष विशाख ने बोर्ड बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि केडीए की सीमा में और विस्तार किया गया है। इसके लिए पूर्व में कानपुर नगर, देहात और उन्नाव के 386 गांवों को केडीए की सीमा में जोड़ा गया था, अब इसमें नगर और देहात के 84 और गांव बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मेट्रो कॉरीडोर के आसपास टीओडी जोन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इससे लोग अपनी आवासीय संपत्ति का कॉर्मशियल उपयोग भी कर सकेंगे।
14 हेक्टेअर जमीन के लिए 120 किसानों ने सहमति दी
इसके आगे बता दे कि अब भवनों की ऊंचाई भी बढ़ाई जा सकेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर किसी भवन में पार्किंग दी गई है तो उसमें एक और फ्लोर बढ़ाया जा सकेगा। वर्तमान में ग्राउंड प्लस टू फ्लोर की ही अनुमति नक्शे में दी जाती है। न्यू कानपुर सिटी को लेकर डीएम ने बताया कि 14 हेक्टेअर जमीन के लिए 120 किसानों ने सहमति दे दी है। नए साल में इनसे जमीन की खरीददारी की जाएगी। इसके अलावा रिंग रोड के आसपास भी योजना लाने की तैयारी की जा रही है। भवनों के नक्शों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसमें अगर कोई व्यक्ति अपने भवन का नक्शा पास करने के लिए केडीए में आवेदन करता है और केडीए की तरफ से उस नक्शे में कोई आपत्ति दर्ज करायी जाती है तो आवेदक को उसका निस्तारण 15 दिन में कराना होगा, ऐसा न कराने पर नक्शा अपने आप निरस्त हो जाएगा। इसके अलावा निर्धारित फीस न जमा करने पर तीस दिन के अंदर भी नक्शा रद हो जाएगा।
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