नई नियमावली लागू होने के बाद प्लॉट पर 80-90 प्रतिशत भूमि पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक मंजिलें बनाने की छूट भी दी जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार, लोग केवल 60 प्रतिशत जमीन पर निर्माण कर पाते हैं।
Lucknow News : घर का कर सकेंगे व्यवसायिक इस्तेमाल, एलडीए नियमावली में कर रहा संशोधन, नक्शा पास कराने की श्रेणियों में बदलाव
Jan 01, 2025 11:26
Jan 01, 2025 11:26
52 साल पुरानी नियमावली में बदलाव का समय
वर्तमान में 1973 के बायलॉज के तहत व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए गए ऐसे निर्माण को अवैध माना जाता था, और एलडीए उन्हें सील कर देता था। लेकिन अब नई नियमावली तैयार की जा रही है, जो इस महीने तैयार हो जाएगी। इस लागू होने के बाद लोगों को न केवल अपने घर को व्यवसाय का जरिया बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
निर्माण क्षेत्र में नई संभावनाएं : अधिक मंजिलें बनाने की छूट
नई नियमावली लागू होने के बाद प्लॉट पर 80-90 प्रतिशत भूमि पर निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, अधिक मंजिलें बनाने की छूट भी दी जाएगी। वर्तमान नियमों के अनुसार, लोग केवल 60 प्रतिशत जमीन पर निर्माण कर पाते हैं। यह बदलाव दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
सेटबैक और ग्राउंड कवरेज के नियमों में ढील
नई नियमावली में सेटबैक और ग्राउंड कवरेज के नियमों को सरल बनाया जाएगा, जिससे बड़े और आधुनिक भवन निर्माण में आसानी होगी। इससे एलडीए को अवैध निर्माण पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।
मानचित्र पास कराने की प्रक्रिया होगी आसान
एलडीए ने मानचित्र पास कराने की श्रेणियों में भी बदलाव करने का निर्णय किया है। अभी तक भवन निर्माण के लिए 26 अलग-अलग श्रेणियों के मानचित्र पास किए जाते हैं, जिनमें होटल, स्कूल, अस्पताल, अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट और ग्रुप हाउसिंग शामिल हैं। इन श्रेणियों की संख्या घटाकर 6 की जा रही है। यह बदलाव नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा, जिससे अवैध निर्माण पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही, यह आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को तेजी से विकसित करने में मदद करेगा।
खाली फ्लैट पर बढ़ाई गई छूट की समय सीमा
इसके साथ ही एलडीए ने नए साल में शहरवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्राधिकरण ने अपने खाली पड़े फ्लैट की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली छूट की समय सीमा बढ़ाकर अब मार्च 2024 कर दी है। पहले यह योजना 31 दिसंबर तक सीमित थी। एलडीए ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर अक्तूबर में 'पहले आओ, पहले पाओ' योजना के तहत यह विशेष छूट शुरू की थी। एलडीए के उपाध्यक्ष (वीसी) प्रथमेश कुमार के अनुसार, इस योजना के तहत यदि कोई ग्राहक 45 दिनों के भीतर फ्लैट की कीमत का 90 प्रतिशत भुगतान करता है, तो उसे 6 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
भुगतान की अवधि के हिसाब से छूट का लाभ
यदि ग्राहक 60 दिनों के भीतर भुगतान करता है, तो 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह, 75 दिनों में भुगतान करने पर 4 प्रतिशत और 90 दिनों में 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य लोगों को फ्लैट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे एलडीए के खाली पड़े फ्लैटों की बिक्री में तेजी लाई जा सके।
एलडीए की पहल से विकास को मिलेगी गति
एलडीए की इन योजनाओं से न केवल लोगों को किफायती दर पर घर खरीदने का अवसर मिलेगा, बल्कि शहर के समग्र विकास को भी बल मिलेगा। भवन निर्माण नियमावली में बदलाव और छूट योजना से लोग अपने घर को आय का स्रोत बना सकेंगे।
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