ईडी, लखनऊ की ओर से गुरुवार को बताया गया कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में दायर याचिका में राशिद नसीम, उसके सहयोगियों और उनकी नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है। विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राशिद नसीम पर भगोड़ा अधिनियम के तहत केस दर्ज : सफाई में कहा- सच सामने लाने में होगा मददगार, धोखेबाज कोर्ट में होंगे बेनकाब
Sep 26, 2024 19:33
Sep 26, 2024 19:33
- ईडी की कार्रवाई को बताया हाईकोर्ट में दिखाया जाने वाला पेपर वर्क
- कहा- जांच में सच सामने लाने के लिए मुकदमा दर्ज होना जरूरी
- 2019 से शाइन सिटी के नाम पर लोग रकम हड़पकर बैठे, कोर्ट में रिट दायर करने की तैयारी
- राशिद नसीम पर शाइन सिटी घोटाले में हजारों करोड़ की ठगी का है आरोप
127.98 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त करने की मांग
ईडी, लखनऊ की ओर से गुरुवार को बताया गया कि राशिद नसीम (शाइन सिटी ग्रुप के प्रमोटर) को भगोड़ा घोषित करने के लिए विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 की धारा 4 के तहत एक आवेदन दायर किया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में दायर याचिका में राशिद नसीम, उसके सहयोगियों और उनकी नियंत्रित कंपनियों की 127.98 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है। विशेष न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर लिया है और प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ED, Lucknow had filed an application u/s 4 of the Fugitive Economic Offender Act (FEOA), 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh for declaration of Rashid Naseem (Promoter of Shine City Group) as Fugitive Economic Offender and prayed for confiscation…
— ED (@dir_ed) September 26, 2024
मुकदमा दर्ज होने के बाद राशिद नसीम ने दी सफाई
इस बीच मुकदमा दर्ज होने के बाद राशिद नसीम ने प्रतिक्रिया में इसे अपने पक्ष में उठाया गया कदम करार दिया है। राशिद नसीम के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के बाद एजेंसी ने पेपर वर्क के तहत ये कार्रवाई की है। इसके बाद वह कोर्ट में पुख्ता तरीके से अपना पक्ष रख सकेंगे और साफ हो जाएगा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है।
विदेश में प्रॉपर्टी नहीं साबित होने पर केस भविष्य में खारिज होने का किया दावाNoida : यूपी में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत पहली बार केस हुआ दर्ज, दुबई में छिपे Rashid Naseem पर कसा शिकंजा #RashidNaseem #EconomicOffendersAct #ShineCityScam @UPGovt @RashidN00444975 pic.twitter.com/41AKTZzgKo
— Uttar Pradesh Times (@UPTimesLive) September 26, 2024
राशिद नसीम ने इस मामले पर गुरुवार को सोशल मीडिया में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हकीकत में ईडी की कोर्ट से केस फाइल होने का ऑर्डर पूरे मामले की एक प्रक्रिया है, क्योंकि अगली तारीख को हाईकोर्ट में एजेंसी को क्लेम के साथ ये रिपोर्ट भी लगानी है कि उन पर लगाए झूठे आरोप पर क्या एक्शन हुआ। राशिद नसीम ने फेसबुक में Rashid Naseem Official पेज के जरिए कहा कि उन पर लगाए गए गलत आरोपों की जांच के क्रम में ये प्रकिया जरूरी है। उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए ये जांच आवश्यक है। राशिद नसीम ने कहा कि अगर अफ्रीका, लंदन, दुबई में उनकी प्रॉपर्टी हुई तो जांच में जाहिर तौर पर ये सामने आएगा, नहीं तो केस खारिज हो जाएगा। शाइन सिटी के निदेशक ने कहा कि अपनी रिट में वह सभी आरोपों की गहन जांच की मांग करेंगे, जिससे सच सामने आ सके।
हाईकोर्ट में प्रोगेस रिपोर्ट मांगने पर ईडी ने किया पेपर वर्क
राशिद नसीम ने कहा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगली तारीख पर एजेंसी से उनके मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए एजेंसी को कस्टमर के क्लेम के साथ-साथ उनके खिलाफ पेपरवर्क सबमिट करना जरूरी है। शाइन सिटी के निदेशक ने कहा कि 2019 से उनके खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसमें दुनिया के कई देशों के अंदर निवेश से लेकर भारत से भागे हुए लोगों के साथ कारोबार की बात कही जा रही है। इन आरोपों की जांच के लिए मुकदमा दर्ज होना बेहद जरूरी है। जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब जांच नहीं की जा सकती है। इसलिए एजेंसी अपनी प्रक्रिया पूरी कर रही है।
शाइन सिटी के नाम पर रकम दबाकर बैठे लोगों को दी चेतावनी
रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच से ही सामने आ सकता है कि उन पर लगाए आरोपों के अनुसार कितनी रकम भारत से बाहर गई, कितनी प्रॉपर्टी बनाई गई और उनके कारोबार में देश से भगोड़े लोगों के साथ है या नहीं। इसलिए यह एफआईआर उनका सच सार्वजनिक रूप से सामने लाने में मददगार साबित होगी। यह कदम कोर्ट में उनका पक्ष सच साबित करने में मददगार होगा। राशिद नसीम ने दावा कि अगर उन पर लगे आरोप सच साबित होते हैं तो वह सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता है तो दोषी लोगों पर भी एक्शन लिया जाए। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद से कई लोगों ने शाइन सिटी के नाम पर निवेशकों से रकम लेकर अपने पास रख ली। कस्टम परेशान हो रहा है और ऐसे लोग ऐश कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ वह कह दें कि इसकी फंडिंग उन्होंने मुझे की तो धोखाधड़ी करने वाले भारत में कानून के शिकंंजे से बच नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत उन्हें बचा नहीं सकती। राशिद नसीम ने कहा कि इसलिए वह रिट में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सबूत देंगे कि किस तरह उन्होंने लोगों की रकम गलत तरीके से अपने पास रखी। कानूनी तौर पर ऐसे सभी लोगों का जेल जाना तय हैं, ये लोग अपनी खैर मनाएं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ सबूतों के साथ रिट दायर कर शाइन सिटी परिवार वापस आ रहा है।
जांच में 68000 करोड़ रुपए की ठगी का सच आएगा सामने
राशिद नसीम ने कहा कि जब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू होगा तो इनका हाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अपने पर लगे आरोपों पर तो वह मुकदमा लड़ रहे हैं। वह पूरी ताकत के साथ शाइन सिटी पर लगे हर बदनामी के धब्बे को दूर करेंगे। लेकिन जो लोग कस्टमर को विचलित करते हैं। उनके खिलाफ अब जांच और तेज हो जाएगी। वर्तमान में भी ईडी, ईओडब्ल्यू ऐसे लोगों पर इसलिए शिकंजा कस रही है, क्योंकि शाइन सिटी पर लगाए गए आरोप सच साबित नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों ने कस्टमर की रकम खुद हड़पी है। अब हर बात की जांच होगी, जिसमें 68000 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप लगाए गए हैं। जांच में ये भी सामने आएगा कि ये रकम देश से बाहर कैसे गई, किस बैंक में रकम जमा की गई। कौन व्यक्ति इसमें शामिल था, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। जांच में सबूत नहीं मिलने पर ऐसे लोगों को न तो वह स्वयं और न भारत का कानून छोड़ेगा।
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