प्रदेश में तीन नए कानून लागू, बिना दिक्कत दर्ज होने लगी एफआईआर : डीजीपी बोले-पहले से ही नए कानून को लागू करने की तैयार कर ली गई थी पूरी

डीजीपी बोले-पहले से ही नए कानून को लागू करने की तैयार कर ली गई थी पूरी
UPT | डीजीपी प्रशांत कुमार।

Jul 01, 2024 22:17

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से लागू तीन नए कानून के तहत सबसे पहले अमरोहा और बरेली में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह एफआईआर दर्ज की जा रही है।

Jul 01, 2024 22:17

Short Highlights
  • बिना किसी समस्या के प्रदेश के थानों में नए कानून के तहत दर्ज हो रही एफआईआर
  • पहले ही करा ली गई थी ट्रेनिंग और आवश्यक उपकरणों की खरीदारी
Lucknow News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले से ही 1 जुलाई यानी आज से लागू होने वाले तीन नए कानून को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई। ये जानकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने साझा की।

सबसे पहले अमरोहा और बरेली में दर्ज की गई एफआईआर
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से लागू तीन नए कानून के तहत सबसे पहले अमरोहा और बरेली में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा आज प्रदेश के सभी थानों में इसको लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीनों नए कानून को लागू करने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई। इसके तहत ट्रेनिंग और आवश्यक उपकरणों की खरीदारी कर ली गई थी। इतना ही नहीं टेक्निकल बिंग द्वारा सभी स्थानों पर आवश्यक नेटवर्किंग को उपलब्ध करा दिया गया था। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर और  भारत सरकार की सामग्री भी शामिल है।

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