संपत्ति विवरण न देने पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों और निदेशक (कार्मिक) को निर्देश दिया है कि इन कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन रोक दिया जाए। जब तक ये कर्मी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
यूपी में 7572 बिजली अभियंताओं-कर्मियों का रोका गया वेतन : संपत्ति विवरण नहीं देने पर कार्रवाई, जानें निगमवार डिटेल
Sep 29, 2024 10:37
Sep 29, 2024 10:37
आय और संपत्ति विवरण देने में देरी
पावर कारपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत 7572 अभियंता और अन्य कर्मचारी अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने में असफल रहे हैं। यह कर्मचारी संपत्ति का सही विवरण देने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें आशंका होती है कि इससे आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो सकती है। विभाग ने पहले ही 19 जनवरी को निर्देश जारी किया था कि सभी कर्मचारियों को 15 अगस्त तक अपनी संपत्ति का विवरण निगमों के ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करना है।
वेतन रोकने के निर्देश
संपत्ति विवरण न देने पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों और निदेशक (कार्मिक) को निर्देश दिया है कि इन कर्मचारियों का सितंबर महीने का वेतन रोक दिया जाए। जब तक ये कर्मी अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।
निगमवार विवरण
- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम: 3033 कर्मी
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम: 1674 कर्मी
- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम: 1669 कर्मी
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम: 981 कर्मी
- पावर कार्पोरेशन मुख्यालय: 170 कर्मी
- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी: 45 कर्मी
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