प्राधिकरण की 162वीं बैठक में अंसल प्रॉपर्टीज को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। लेकिन, उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके साथ ही, अंसल प्रॉपर्टीज की ओर से सभी नोटिसों का अलग-अलग जवाब देने के बजाय एक जैसा जवाब प्रस्तुत किया गया।
UP RERA : असंल पर 14.40 करोड़ का जुर्माना, जमीन के लेन-देन में नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई
Jan 08, 2025 12:38
Jan 08, 2025 12:38
जांच में 329 प्लॉट्स पर अनियमितता का खुलासा
जांच में पाया गया कि अंसल प्रॉपर्टीज के विभिन्न सेक्टर्स में कुल 329 प्लॉट्स का आवंटन रेरा एक्ट की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए किया गया था। इनमें सेक्टर डी, एच, जे, जी और एफ के प्लॉट्स शामिल हैं। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इन प्लॉट्स के आवंटन में प्राधिकरण से आवश्यक स्वीकृति नहीं ली गई थी।
इन मामलों में किया गया नियमों का उल्लंघन
- हाईटेक टाउनशिप सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ के सेक्टर एम के अपंजीकृत पॉकेट-1ए, 2 कुल 58 विक्रय-विलेख
- सेक्टर एच के अपंजीकृत पॉकेट-1, 2ए, 28, 2सी में कुल 32
- सेक्टर एच के अपंजीकृत एक पॉकेट में 104 विक्रय-विलेख
- सेक्टर एच के इन पॉकेट्स में कुल 136 विक्रय-विलेख
- सेक्टर 1 के अपंजीकृत पॉकेट-1 में 48 विक्रय-विलेख
- सेक्टर 6 के अपंजीकृत पॉकेट-3बी एवं 5 में कुल 82 विक्रय-विलेख
- सेक्टर एफ के अपंजीकृत पॉकेट-2ए में 04 विक्रय-विलेख
- सेक्टर बी के अपंजीकृत पॉकेट-4 में 01 विक्रय - विलेख
जुर्माने का आदेश
प्राधिकरण ने रेरा एक्ट की धारा-59 (1) के तहत 14.40 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है। अंसल प्रॉपर्टीज को इस राशि का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं की जाती है, तो रेरा एक्ट की धारा-59 (2) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जवाब नहीं पाया गया संतोषजनक
प्राधिकरण की 162वीं बैठक में अंसल प्रॉपर्टीज को व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। लेकिन, उनकी ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके साथ ही, अंसल प्रॉपर्टीज की ओर से सभी नोटिसों का अलग-अलग जवाब देने के बजाय एक जैसा जवाब प्रस्तुत किया गया। रेरा एक्ट की धारा-3 के तहत किसी भी आवासीय परियोजना के लिए प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। अंसल प्रॉपर्टीज के इस नियम का उल्लंघन करने के चलते यह सख्त कदम उठाया है।
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