जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने बताया कि आगामी माह में गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, हजरत अली का जन्म दिवस, गणतन्त्र दिवस, महाशिवरात्रि तथा विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं एवं महाविद्यालयों की परीक्षाएं प्रस्तावित है।
Meerut News : मेरठ में जिला मजिस्ट्रेट ने लागू की धारा 163, सम्पूर्ण क्षेत्र में जारी किए निषेधात्मक आदेश
Dec 31, 2024 14:25
Dec 31, 2024 14:25
- आगामी माह में पर्व और प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आदेश
- 30 दिसम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 की रात्रि 12 बजे तक लागू
- जनपद के सभी 32 थाना क्षेत्रों में लागू की गई नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा
मेरठ संवेदनशील जिलों में शामिल
मेरठ एक संवेदनशील जिला है जिसके परिप्रेक्ष्य में यह संभव है कि कतिपय अराजक, समाज विरोधी, शरारती, साम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शांति व्यवस्था बिगाडने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं।
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शांति भंग की जा सकती है
आगामी दिवसों में विभिन्न धार्मिक एवं राजनैतिक संगठनों/संस्थाओं/व्यक्तियों आदि द्वारा जनपद के विभिन्न भागों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस मार्च, पदयात्रा इत्यादि द्वारा अथवा अन्य प्रकार के अविधिक, असमाजिक, क्रिया-कलापों एवं कार्यक्रमों से शांति भंग की जा सकती है।
डीएम ने कहा कि जनपद के 32 थाना क्षेत्रों में जिसमें महिला थाना भी सम्मिलित है। विराधी तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु एवं वर्तमान परिवेश में कानून व्यवस्था/लोक प्रशांति बनाये रखने के उदृेश्य से प्रतिबंधात्मक/निषेधात्मक आदेश पारित करना जरूरी हो गया है।
जनपद मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में
जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि कि वो जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ की हैसियत से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद मेरठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नवत प्रतिबन्धात्मक/निषेधात्मक आदेश तात्कालिक प्रभाव से पारित कर रहे हैं।
इन सब पर रहेगा प्रतिबंध
मेरठ जनपद में किसी भी व्यक्ति,संस्था या संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम,माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाडने का प्रयास नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति,संगठन द्वारा कोई ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक,निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा जिससे किसी संगठन या धर्म के अनुयायिओं की भावनाओं को आघात पहुंचे। साम्प्रदायिक,धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ किसी भी प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि, भवन आदि का किसी भी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं करेगा।
आदेश 30 दिसम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि
यह आदेश दिनांक 30 दिसम्बर 2024 से 28 फरवरी 2025 की मध्य रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश आवश्यकता बढने पर उक्त तिथियों से पूर्व भी खंडित किया जा सकता है अथवा अवधि बढाई जा सकती है।
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