Noida News : जेपी टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन नहीं होने से एनजीटी नाराज, बिल्डर पर लिया एक्शन

जेपी टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन नहीं होने से एनजीटी नाराज, बिल्डर पर लिया एक्शन
UPT |  जेपी टाउनशिप

Jun 03, 2024 14:33

जेपी टाउनशिप में लगभग 12 हजार लोग रहते हैं, लेकिन यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित नहीं हो रहा है। एनजीटी ने पहले ही इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन बिल्डर की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा...

Jun 03, 2024 14:33

Short Highlights
  • जेपी टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का नहीं हो रहा संचालन
  •  बिल्डर पर लिया गया एक्शन
  • जेपी टाउनशिप के 12 हजार निवासी परेशान

 

Noida News : जेपी टाउनशिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का संचालन नहीं होने से नाराज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने एक्शन लेते हुए बिल्डर जेपी ग्रुप के ऊपर लगे पर्यावरणीय जुर्माने की दोबारा से गणना करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) को छह सप्ताह के भीतर इस बारे में अंतिम फैसला लेने को कहा गया है। ऐसे में जेपी ग्रुप बिल्डर पर भारी पर्यावरणीय जुर्माना लग सकता है क्योंकि टाउनशिप में एसटीपी का संचालन नहीं होने से सेप्टिक टैंक से सीवेज का निस्तारण किया जा रहा है।

जेपी टाउनशिप के 12 हजार निवासी परेशान
जेपी टाउनशिप में लगभग 12 हजार लोग रहते हैं, लेकिन यहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट संचालित नहीं हो रहा है। एनजीटी ने पहले ही इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन बिल्डर की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके अलावा, सेक्टर-133 स्थित लेबर कैंप में भी सीवेज का निस्तारण किया जा रहा है। यूपीपीसीबी की निरीक्षण रिपोर्ट में भी बताया गया कि मौके पर एसटीपी चलता हुआ नहीं मिला और हरित क्षेत्र भी विकसित नहीं किया गया है। 

 1 अगस्त को होगी सुनवाई
एनजीटी ने अपने नवीनतम आदेश में कहा है कि तीन सप्ताह के भीतर यूपीपीसीबी पर्यावरणीय जुर्माने की गणना करें और छह सप्ताह के अंदर अगली सुनवाई से पहले इस पर अंतिम फैसला लें। वहीं, यूपीपीसीबी ने कहा है कि 3 जून को इस मामले में सुनवाई की जाएगी और चार सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। एनजीटी इस मामले में अब 1 अगस्त को सुनवाई करेगी।

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