एनसीआर में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले वाहन, बीएस 3 या इससे नीचे के मानक वाले MGV पर रोक। एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध रहता है। खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक होती है। प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव।
Ghaziabad News : गाजियाबाद सहित पूरे NCR में ग्रैप-3 लागू, जानें कल से क्या होंगी नई पाबंदियां
Nov 14, 2024 21:03
Nov 14, 2024 21:03
- 15 नवंबर से गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में लागू ग्रैप-3
- जहरीले गैस का चैंबर बन चुका गाजियाबाद और एनसीआर
- लोगों का सांस लेना हुआ मुश्किल, हो रहे बीमार
ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान?
एनसीआर या देश में कहीं भी वायु प्रदूषण पर नियंतण के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू किया जाता है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चार चरण हैं।
- ग्रैप-1 उस अवस्था में लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब स्थिति में पहुंच जाती है।
-ग्रैप-2 को लागू तब किया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंचता है। इसके बाद हवा की गुणवत्ता जब काफी गंभीर स्थिति यानी (AQI 401 से 450) पर होती है तो ग्रैप-3 लागू किया जाता है। इसके बाद जब वायुमंडल में AQI 450 से अधिक होता है तो ग्रैप-4 लागू होता है।
ग्रैप-3 में लागू होने पर इन चीजों पर कड़ाई से रोक
एनसीआर में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले वाहन, बीएस 3 या इससे नीचे के मानक वाले MGV पर रोक। एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध रहता है। खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक होती है। प्रमुख सड़कों पर प्रतिदिन पानी का छिड़काव।
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