इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर में उद्यम की स्थापना के लिए 50 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से दिलाये जाने का प्रावधान है।
Ghaziabad News : ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम के लिए मिलेगा 50 लाख तक का ऋण, बस करना होगा ये काम
Jun 26, 2024 04:00
Jun 26, 2024 04:00
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेगा ऋण
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर
- तीन वर्ष तक 13 प्रतिशत अधिकतम ब्याज उपादान
रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे
गाजियाबाद जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि कार्यपालक अधिकारी उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ मुख्यालय के निर्देश पर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर में उद्यम की स्थापना के लिए 50 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से दिलाये जाने का प्रावधान है।
तीन वर्ष तक 13 प्रतिशत अधिकतम ब्याज उपादान
उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत(एससी,एसटी,अन्य पिछडा वर्ग,महिला,अल्पसंख्यक एवं भूतपूर्व सैनिक) को अनुदान तथा 25 प्रतिशत सामान्य जाति को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त तीन वर्ष तक 13 प्रतिशत अधिकतम ब्याज उपादान भी नियामानुसार लाभार्थियों को प्राप्त हो सकेगा।
उद्यमियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान किया है
उन्होंने बताया कि योजना में उद्यम की स्थापना करने वाले उद्यमियों को बहुत अधिक लाभ प्रदान किया है। जिसके कारण उद्यम के सफलता की संभावना काफी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु यह योजना काफी सार्थक एवं लाभप्रद है। उक्त योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन (www.pmegp.in) किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में 03 दिवस के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा।
आनलाइन आवेदन के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज
उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता की पात्रता के आधार पर ही उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र के साथ परियोजना, शैक्षिक प्रमाण पत्र, तकनीकी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड आदि, सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत निजी अंशदान वहन करना होगा।
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