असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रिटर्न भर चुके हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार ये चेतावनी भी दी है कि रिफंड पाने के लिए फर्जी क्लेम कोई भी करदाता ना करे।
ITR Filing 2024 : ITR Filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई, तीन दिन बाकी...फिर लगेगा ITR Filing पर जुर्माना
Jul 29, 2024 09:50
Jul 29, 2024 09:50
- आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं सरकार
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई
- असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न डेडलाइन
अब केवल तीन दिन बचे
Income Tax Return Filing इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है। इसमें अब केवल तीन दिन बचे हैं। लेकिन अब तक अधिकांश लोगों ने अपना Income Tax Return Filing नहीं किया है। वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए Income Tax Return Filing करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 नजदीक आ चुकी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5 करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है। जो पिछले साल की तुलना में आठ प्रतिशत ज्यादा है।
Income Tax Return Filing की डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना
अगर अभी तक आईटीआर नहीं भरा है और Income Tax Return Filing की डेडलाइन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं तो यह नुकसान भी करा सकता है। Income Tax Return Filing की डेडलाइन निकलने के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसक लिए जुर्माना देना होगा। Income Tax Return Filing की डेडलाइन निकलने के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरा जा सकता है। लेकिन यह बिलेटेड आईटीआर मानी जाएगी। जिसके साथ 5000 रुपए तक पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
आगे बढ़ेगी 31 जुलाई की डेडलाइन ?
अभी तक Income Tax Return Filing की डेडलाइन को आगे बढ़ाने को लेकर कोई अपडेट नहीं आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई से पहले Income Tax Return Filing करने को कह रहा है।
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