मानवधिकार आयोग अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा है कि देश की जेलों में 6 लाख से अधिक बंदी हैं। इनमें 80 प्रतिशत विचाराधीन हैं और 20 प्रतिशत सजायाफ्ता कैदी...
Meerut Lok sabha Election : लोकसभा चुनाव में जेलों में निरुद्ध बंदियों को मिले वोट देने का अधिकार
Mar 19, 2024 16:39
Mar 19, 2024 16:39
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को सीसीएसयू के छात्र ने लिखा पत्र
- प्रदेश की 74 जेलों में 1 लाख 25 हजार से अधिक बंदी निरुद्ध
- दूसरे देशों में जेल में बंदियों को वोट देने का अधिकार तो भारत में क्यों नहीं
यहां लगभग 74 जेलों में 1 लाख 25 हजार से अधिक बंदी
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां लगभग 74 जेलों में 1 लाख 25 हजार से अधिक बंदी निरुद्ध हैं। जिनमें 85 प्रतिशत विचाराधीन हैं और 15 प्रतिशत सजायाफ्ता कैदी हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की 543 लोकसभा सीटों पर 96 करोड़ से अधिक मतदाता मतदान करने वाले हैं। जिसके लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां की हैं। लेकिन देश की जेलों में बंद 6 लाख से अधिक बंदियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है।
सीसीएसयू के छात्रों के साथ जल्द ही अभियान चलाएंगे
विनीत का कहना है कि जेल में बंदियों को मतधिकार से वंचित करने से ऐसा संदेश पहुंचने की अधिक संभावना रहती है कि जो उन मूल्यों को बढ़ाने वाले संदेशों की तुलना में कानून और लोकतंत्र के प्रति सम्मान को कमजोर करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों में जेल में बंद बंदियों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। जिसमें यूके, न्यूजीलैंड, जर्मन और आस्ट्रेलिया प्रमुख हैं। विनीत ने कहा कि इसके लिए वो जल्द ही सीसीएसयू के छात्रों के साथ अभियान चलाएंगे। जिससे कि जेल के बंदियों को चुनाव के दौरान मतदान करने का अधिकार मिल सके।
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