फॉर्म-16 के पहले भाग कालम ए में वित्त वर्ष में काटे टैक्स की पूरी जानकारी के साथ कर्मचारी का पैन और कंपनी का टैन नंबर दिया जाता है। जबकि दूसरे भाग बी में...
ITR filing 2024 : रिटर्न फाइल करने के लिए क्यों जरूरी होता है फॉर्म-16, क्या है Form 16
May 03, 2024 10:19
May 03, 2024 10:19
- वेतनभोक्ता को बिना फॉर्म-16 के रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए
- वेतन पाने वाले व्यक्ति को रिटर्न फाइल करते समय जरूरी है फॉर्म-16
- टैक्सप्रेयर के लिए फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट का काम करता है
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वेतन पाने वाले व्यक्ति
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय इन दिनों चल रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय वेतन पाने वाले व्यक्ति के लिए फॉर्म-16(Form 16) जरूरी है। उन्होंने बताया कि आयकरदाता को बिना फॉर्म-16 के रिटर्न फाइल ही नहीं करना चाहिए।
फॉर्म-16 टीडीएस सर्टिफिकेट(TDS Certificate)का काम करता है। आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक सभी कंपनियों को कर्मचारी के लिए फॉर्म-16 जारी करना जरूरी है। कंपनियों को फॉर्म-16 भरकर आयकर विभाग द्वारा तय समय के भीतर जारी करना होता है।
जानिए किन कर्मचारियों के लिए जारी होता है फॉर्म-16
ऐसे में सवाल है कि फॉर्म-16 किन कर्मचरियों के लिए जारी होता है। आयकर विभाग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 15 जून से पहले कंपनियों को फॉर्म-16 जारी करना जरूरी है। कंपनियां फॉर्म-16 उन कर्मचारियों के लिए जारी करती है जो वर्तमान में कंपनी में कार्यरत हैं या फिर पिछले वित्तीय वर्ष में काम कर चुका हैं।
फॉर्म-16 क्या है(What is Form-16)
फॉर्म-16 में कर्मचारी के वेतन से काटे टैक्स और टैक्स छूट की पूरी जानकारी होती है। यह जानकारी पूरे कारोबारी साल की होती है। फॉर्म-16 के दो भाग होते हैं। फॉर्म-16 के पहले भाग कालम ए में वित्त वर्ष में काटे टैक्स की पूरी जानकारी के साथ कर्मचारी का पैन और कंपनी का टैन नंबर दिया जाता है। जबकि दूसरे भाग बी में कर्मचारी का वेतन, अलाउंस, एचआरए और स्पेशल अलाउंस से संबंधित जानकारी अंकित होती है। इसमें कंपनी की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी होती है।
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