Sonbhadra News : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
UPT | सत्र न्यायालय

Sep 03, 2024 02:20

सोनभद्र जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद और एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला साढ़े छह साल पहले की घटना से जुड़ा है, जब 4 वर्षीय पीड़िता को आरोपी ने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म किया था।

Sep 03, 2024 02:20

Short Highlights
  • साढ़े छह वर्ष पूर्व 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला
  • अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी 

Sonbhadra News : साढ़े छह साल पहले 4 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद एवं एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। 

खेल रही बच्ची को घर उठा ले गया था
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पन्नूगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 4 वर्षीय नाबालिग बेटी को 13 मार्च 2018 की शाम 4 बजे जब वह खेल रही थी तभी रास्ते में नार सिंह पटेल पुत्र राजेंद्र पटेल निवासी ऊंची खुर्द , थाना पन्नूगंज, जिला सोनभद्र अपने घर ले गया। उस वक्त आरोपी के घर पर कोई नहीं था और उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब बेटी रोने लगी तो उसे छोड़ दिया। बेटी ने घर आकर अपनी मां से घटना की सारी बात बताई। जब शाम को अंधेरा होने पर खेत से काम करके घर आया तो पत्नी ने सारी बात बताई। उसके बाद भतीजे के मोबाइल से 100 नम्बर पुलिस को फोन से सूचना दिया। उसके बाद पुलिस ने बलात्कार और पाक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। दौरान विवेचना विवेचक ने बयान लेने के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। 

दोषी को उम्रकैद एवं एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी नार सिंह पटेल को उम्रकैद एवं एक लाख 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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