साढ़े छह वर्ष पूर्व 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी प्रिंस कुमार झां को 3 वर्ष की कैद एवं साढ़े 8 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
नाबालिग से छेड़छाड़ : सोनभद्र कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की कैद और 8500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई
Dec 03, 2024 17:13
Dec 03, 2024 17:13
- 8,500 रुपये का जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा
- पिता ललित कुमार झा को मात्र 2,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया
- जुर्माने की राशि में से 8,000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे
- साढ़े छह साल पहले नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला
Sonbhadra News : सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने साढ़े छह साल पहले 12 वर्षीय नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी प्रिंस कुमार झा को दोषी पाते हुए 3 साल की कैद और 8500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि पिता ललित कुमार झा को सिर्फ 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। जुर्माने की राशि में से 8000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
घर में अकेली नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 19 मई 2018 को शक्तिनगर थाने में दी गई लिखित तहरीर में अवगत कराया था कि 19 मई 2018 को अपराह्न 2 बजे जब उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी, तभी शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बीना कालोनी निवासी प्रिंस कुमार झा पुत्र ललित कुमार झा जो कि मूल रूप से ग्राम भोजुआ, थाना गोगरी, जिला खगड़िया, बिहार प्रांत का रहने वाला है, उसके घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस आया और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गाली-गलौज करते हुए छेड़खानी करने लगा। शोर सुनकर उसके साथ कई अन्य लोग भी आ गए।
उधर, प्रिंस के पिता भी आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे। प्रिंस ने उसके सिर पर प्रहार कर गंभीर चोट पहुंचा दी और पिता-पुत्र गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इस तहरीर पर पुलिस ने 19 मई 2018 को पिता-पुत्र के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद जांच अधिकारी ने मारपीट, छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था।
अर्थदंड की राशि में से 8000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने, 8 गवाहों के बयान और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त प्रिंस कुमार झा को दोषी पाते हुए 3 वर्ष कारावास और 8500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि ललित कुमार झा को न्यायालय ने मात्र 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि में से 8000 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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