साढ़े छह वर्ष पहले 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पाक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए...
सोनभद्र कोर्ट का कड़ा फैसला : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, अर्थदंड भी लगाय
Jan 04, 2025 19:51
Jan 04, 2025 19:51
Sonbhadra News : साढ़े छह वर्ष पहले 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पाक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए दोषी छोटेलाल को 10 साल की कठोर सजा और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। यदि आरोपी यह अर्थदंड नहीं अदा करता है तो उसे अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा
यह था मामला
रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने 26 अप्रैल 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया गया था कि 25 अप्रैल 2018 को जब वह शादी में शामिल होने के बाद घर लौट रही थी। 26 अप्रैल 2018 को सुबह 4 बजे उसे छोटेलाल पुत्र पुरुषोत्तम निवासी अलऊर गुरदह , थाना चोपन, जिला सोनभद्र अपने एक साथी के साथ जबरन उसे उठा ले गए। जब वह चिल्लाने लगी तो मुंह में कपड़ा ठुस दिया और उसका साथी कुछ दूर चला गया। छोटेलाल ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया। उसकी उम्र 17 वर्ष है।
पुलिस की कार्रवाई और अदालत का फैसला
पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू की। साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी छोटेलाल को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और उसके दर्द को समझते हुए सख्त सजा दी गई है। कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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